परेशानी से मिलेगी राहत, घर बैठे ऑनलाइन निकाल सकेंगे PF का पैसा

Edited By Punjab Kesari,Updated: 12 Jul, 2017 11:51 AM

pf will be able to get relief from trouble get home sitting online

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खाते से पैसा निकालना आसान हो गया है। अपने ईपीएफ खाते से घर बैठे ही पैसा निकाला जा सकता है

नई दिल्लीः कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खाते से पैसा निकालना आसान हो गया है। अपने ईपीएफ खाते से घर बैठे ही पैसा निकाला जा सकता है। पी.एफ. खाते से पैसा निकालने की प्रक्रिया बहुत ही सरल और आसान है। पैसा निकालने के लिए आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं।

अब मिलेगी ऑनलाइन क्‍लेम सेटलमेंट की सुविधा 
पी.एफ. निकासी के निपटान के लिए निर्धारित समयसीमा को हाल ही में 20 दिन से घटाकर 10 दिन कर दिया गया था। जुलाई 2015 में कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) ने विभिन्‍न दावों को निपटाने की समयावधि को 20 दिन किया था। अपने 4 करोड़ से ज्यादा सदस्‍यों को बेहतर सर्विस देने के लिए ई.पी.एफ.ओ. ऑनलाइन क्‍लेम सेटलमेंट की सुविधा भी दे रहा है। संगठन की योजना है कि आधार और बैंक अकाउंट से जुड़े सभी ईपीएफ खातों के दावों का निराकरण आवेदन मिलने के तीन घंटे के भीतर ही कर दिया जाए।
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ऑनलाइन हो जाएगा सारा काम
प्रोविडेंट फंड सब्सक्राइबर पी.एफ. निकालने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं। इसके लिए एम्पलॉयर और ईपीएफओ के फील्ड ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं होगी। पी.एफ. की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी होने के बाद पैसा अपने आप बैंक खाते में आ जाएगा। पी.एफ. धारक को पीएफ का पैसा निकालने के लिए कोई भी पेपर लगाने की जरूरत नहीं होगी। जिन पी.एफ. धारकों ने यूएएन को एक्टिवेट करके अपने आधार कार्ड के साथ लिंक कर रखा है। वह पी.एफ. निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) ई.पी.एफ.ओ. द्वारा दिया जाता है।
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एेसे निकालवाए पी.एफ. खाते से पैसा 
-ई.पी.एफ.ओ. से ऑनलाइन पैसा निकालने के लिए खाता धारक के पास यू.ए.एन. नंबर (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) होना जरूरी है। यूएएन नंबर को ई.पी.एफ.की साइट पर जाकर पी.एफ. नंबर से जनरेट किया जा सकता है। यूएएन नंबर मिलने के बाद ईपीएफओ की वेबसाइट http://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाकर यहां लॉगिन करना होगा। इसके बाद पीएफ का पूरा सेटलमेंट करने के लिए फॉर्म19 सिलेक्ट करना होगा, वहीं पीएफ का कुछ हिस्सा निकालने के लिए फॉर्म 31 सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद फॉर्म में दी गई जरूरी डिटेल्स को डालकर फॉर्म को सबमिट करना होगा।
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पी.एफ. खाता आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी
पी.एफ निकलवाने के लिए खाताधारक का पीएफ खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अगर आधार कार्ड और पीएफ खाता लिंक नहीं होंगे तो ऑनलाइन क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा पैन नंबर भी ईपीएफओ के डेटा में अपडेट होना चाहिए। जब क्लेम को सबमिट करेंगे तो मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। यह ओटीपी उसी नंबर पर आएगा जो आधार कार्ड के साथ रजिस्टर है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद पीएफ का पैसा 10 दिन में खाता धारक के ई.पी.एफ.ओ. में दिए गए खाते में आ जाएगा।

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