Edited By ,Updated: 20 Apr, 2017 11:10 AM
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (PMGKY) के तहत अपनी अघोषित आय की घोषणा करने वालों को सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 अप्रैल तक राशि जमा करने की अनुमति प्रदान की है,..
नई दिल्लीः प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (PMGKY) के तहत अपनी अघोषित आय की घोषणा करने वालों को सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 अप्रैल तक राशि जमा करने की अनुमति प्रदान की है, बशर्ते वे 31 मार्च तक इसकी घोषणा कर चुके हों और कर व जुर्माना जमा करा चुके हों। इस योजना में 4 साल तक कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
रिजर्व बैंक ने कहा कि यह विस्तार बैंकों को भी दिया गया है ताकि वे रिजर्व बैंक ई-कुबेर प्रणाली पर 30 अप्रैल तक ब्यौरे को अपलोड कर सकें।। उल्लेखनीय है कि सरकार ने इस योजना की शुरूआत 17 दिसंबर 2016 को की थी। अपने कालेधन की घोषणा करने के अंतिम अवसर के तौर पर शुरू की गई इस योजना की अंतिम तिथि 31 मार्च थी। इसके तहत जुर्माना और कर अदा करने के बाद पाक साफ निकला जा सकता है।
30 अप्रैल से आगे नहीं बढ़ेगी तारीख
जानकारी के अनुसार जमा करने और अपलोड करने की तिथि को 30 अप्रैल से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने एक अलग अधिसूचना में कहा है कि जिन मामलों में कर, अधिभार और दंड की राशि को 31 मार्च 2017 तक प्राप्त किया जा चुका है, उनमें बांड लेजर खाता खोलने की प्रभावी तिथि वह मानी जाएगी जिस दिन रिजर्व बैंक को अधिकृत बैंक से वह जमा प्राप्त होगी। यमुना विकास प्राधिकरण ने 6 बिल्डरों की 17 रियल्टी परियोजनाएं योजना रद्द की, हजारों खरीदारों को लगा झटका