PMLA कोर्ट ने किया माल्या को भगोड़ा घोषित, सारी संपत्ति भी होगी जब्त

Edited By ,Updated: 11 Nov, 2016 11:17 AM

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महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की एक पीएमएलए कोर्ट ने शराब कारोबारी विजय माल्या को आखिरकार भगोड़ा घोषित कर दिया है

नई दिल्लीः महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की एक पीएमएलए कोर्ट ने शराब कारोबारी विजय माल्या को आखिरकार भगोड़ा घोषित कर दिया है। साथ ही माल्या की सभी घरेलू संपत्ति, शेयर और डिबेंचर को जब्त करने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद पहले से संकटों में घिरे उद्योगपति की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

पी आर भावके ने आदेश दिया, घोषित किया जाता है कि आरोपी विजय माल्या भगोड़ा अपराधी है। आरोपी की चल संपत्ति (शेयरों) को कुर्क किया जाए। हालांकि अदालत ने शराब व्यवसायी की विदेशों में स्थित संपत्ति को कुर्क करने के प्रवर्तन निदेशालय के आग्रह को खारिज कर दिया।

बता दें कि माल्या के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत 17 बैंकों का करीब 9000 करोड़ रुपए बकाया है और वे भारत छोड़ कर लंदन जा चुके हैं। उन्होंने किंगफिशर एयरलाइन्स के लिए बैंकों से कर्ज लिया था लेकिन एयरलाइन्स 2012 में बंद हो गई। हाल ही में इंग्लैंड की प्रधानमंत्री थेरेसा मे के भारत दौरे के दौरान माल्या समेत 60 लोगों के प्रत्यर्पण की बात कही गई थी, ताकि उन्हें भारत में न्याय की अदालत में जल्द ही लाया जा सके।

गौरतलब है कि जून में माल्या के खिलाफ एक आदेश पारित किया गया था, जिसके तहत उन्हें अदालत में पेश होना था। इस आदेश का पालन नहीं होने की स्थिति में उनको भगोड़ा अपराधी घोषित करवाने और उनकी संपत्ति को कुर्क करने की मांग को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले महीने अदालत का रुख किया था। एजेंसी ने सी.आर.पी.सी. की धारा 82 के तहत एक आदेश की मांग की थी क्योंकि उनके खिलाफ कई गिरफ्तारी वारंट लंबित हैं।

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