CVC के निर्देश के बावजूद, बैकों ने नहीं दी भ्रष्ट अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति

Edited By Punjab Kesari,Updated: 20 Feb, 2018 06:16 PM

pnb scam banks do not give permission to prosecute corrupt officials

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के कई बार कहने के बावजूद पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और अन्य दो बैंकों ने अपने 9 अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी है।आयोग के पास की सूचनाओं से इसकी जानकारी मिली है।

नई दिल्लीः केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के कई बार कहने के बावजूद पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और अन्य दो बैंकों ने अपने 9 अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी है।आयोग के पास की सूचनाओं से इसकी जानकारी मिली है।

नियमों अनुसार सीवीसी के ऐसे अनुरोध पर संबंधित संगठन या विभाग को चार माह के भीतर उस पर निर्णय कर लेना चाहिए।  आयोग से मिली जानकारी के अनुसार कुल 23 मामलों में 39 अधिकारियों पर मुकदमे की कार्रवाई की जानी है। इसमें बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी शामिल हैं। इनके ऊपर मुकदमा चलाए जाने के अनुमति का अनुराध संबंधित कार्यालयों में लंबित पड़े हैं। इनमें चार मामले बैंकों से जुड़े हैं। इनमें दो मामले भारतीय स्टेट बैंक, एक यूको बैंक और एक पीएनबी का है।

आयोग को बैंको की अनुमति का इंतजार
आयोग को बैंकों के इन नौ अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की अनुमति मिलने का इंतजार है। इन्हें सीबीआई ने भ्रष्टाचार में इनकी कथित संलिप्तता के लिए हिरासत में लिया था।   वहीं पीएनबी के मुख्य प्रबंधक रैंक के एक अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने का काम 30 अगस्त 2017 से लंबित पड़ा हुआ है।

बाकी मामले केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग, रेलवे मंत्रालाय और रक्षा तथा वाणिज्य मंत्रालायों और कुद राज्य सरकारों के समक्ष लंबित हैं। सीवीसी को इनमें जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश , कर्नाटक , छत्तीसगढ़ , आंध्र प्रदेश ओर अरुणाल प्रदेश जैसे राज्यों से भी वहां तैनात कई अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति का इंतजार है। 

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