अदालत के इस फैसले से छिन सकता है सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन

Edited By Punjab Kesari,Updated: 05 Aug, 2017 12:19 PM

promotion of government employees may be missed by this court ruling

सरकारी नौकरी करने वालों के लिए ये खबर बुरी साबित हो सकती है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों

मुंबई: सरकारी नौकरी करने वालों के लिए ये खबर बुरी साबित हो सकती है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों को करारा झटका देते हुए उनके प्रमोशन में आरक्षण रद्द कर दिया गया है। इस फैसले के बाद महाराष्ट्र में आरक्षण का लाभ ले चुके लोगों पर प्रमोशन छिनने का खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने साल 2004 में एक जीआर निकालकर सरकारी नौकरी में पदोन्नति आरक्षण लागू किया थ जिसके तहत अनुसूचित जाति को 13, अनुसूचित जनजाति को 7 और भटक्या विमुक्ति (बंजारा) जाति-जमाति और विशेष तौर पर पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए 13 फीसदी आरक्षण लागू किया गया था।

हालांकि इस आरक्षण को तब मैट ने खारिज कर दिया था लेकिन मैट के आदेश को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस मामले की सुनवाई पहले डिवीजन बेंच में की गई थी लेकिन दोनों जजों में सहमति नहीं बनने से मामला एक बार फिर सिंगल बेंच के पास चला गया। इसके बाद जज ने भी मैट के आदेश को बरकरार रखा जिसके चलते सरकारी नौकरी में पदोन्नति में आरक्षण रद्द करने का फैसला सुनाया गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में 12 सप्ताह के अंदर सरकार को जरूरी फेरबदल का आदेश दिया है, वहीं हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए तीन महीने का वक्त भी दिया गया है।

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