Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Jun, 2017 10:26 AM
कंज्यूमर फोरम ने उपभोक्ता से 7 रुपए ज्यादा वसूली गई हल्दी की कीमत लौटाने का आदेश सुनाया इसके..
जबलपुर: कंज्यूमर फोरम ने उपभोक्ता से 7 रुपए ज्यादा वसूली गई हल्दी की कीमत लौटाने का आदेश सुनाया इसके साथ ही मानसिक पीड़ा के एवज में 1000 और मुकद्दमे का खर्च 2000 अर्थात 3000 रुपए भी भुगतान करने को कहा गया है।
क्या है मामला
नयागांव रामपुर निवासी रवि पाण्डेय ने 30 सितम्बर, 2015 को बिग बाजार साऊथ एवेन्यू मॉल ग्वारीघाट से गोल्डी कम्पनी का 200 ग्राम का हल्दी पाऊडर पैकेट खरीदा। पैकेट पर रेट 48 रुपए था लेकिन उपभोक्ता को जो बिल दिया गया उसमें 55 रुपए कीमत वसूली गई। चूंकि 7 रुपए अधिक ले लिए गए। अत: उपभोक्ता ने विरोध किया। उसने लीगल नोटिस भेजा तब भी कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद उपभोक्ता ने 8 अगस्त, 2016 को फोरम की शरण ली।
यह कहा फोरम ने
फोरम के चेयरमैन सुनील कुमार श्रीवास्तव और सदस्य योमेश अग्रवाल की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। फोरम ने 13 जून, 2017 को उपभोक्ता के हक में फैसला सुनाते हुए बिग बाजार को हल्दी के पैकेट की सारी कीमत और उसे हुई मानसिक परेशानी तथा मुकद्दमे के खर्च सहित 3000 रुपए जुर्माने के रूप में उपभोक्ता को देने का फैसला सुनाया।