एक अप्रैल को कामकाज बंद कर सकते हैं बैंक: RBI

Edited By ,Updated: 29 Mar, 2017 05:58 PM

rbi exempts banks from opening on apr 1 on annual closing

भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी कामकाज से जुड़े सभी बैंकों को 25 मार्च से 1 अप्रैल तक सभी शाखाए खुली रखने के संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना में संशोधन करते हुए आज निर्देश जारी किया

मुंबईः भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी कामकाज से जुड़े सभी बैंकों को 25 मार्च से 1 अप्रैल तक सभी शाखाए खुली रखने के संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना में संशोधन करते हुए आज निर्देश जारी किया कि अब उन्हें एक अप्रैल को शाखाएं खुली रखने की आवश्यकता नहीं। रिजर्व बैंक ने इससे पहले गत 24 मार्च को जारी अधिसूचना में सरकारी कामकाज से जुड़े सभी बैंकों को चालू वित्त वर्ष में बचे शेष सभी दिन (शनिवार, रविवार और अवकाश सहित) और एक अप्रैल को भी अपनी शाखाएं खुली रखने का निर्देश दिया था।  

हालांकि, एक अप्रैल को बैंक शाखाएं खुली रहने से चालू वित्त वर्ष का कामकाज खत्म करने में होने वाली समस्या तथा उस दिन से ही कुछ बैंकों का विलय प्रभावी होने वाला है इसे देखकर केंद्रीय बैंक ने सरकार की सलाह पर यह निर्णय लिया कि ये बैंक पिछली अधिकसूचना के अनुसार इस वित्त वर्ष में अपनी शाखाएं हर दिन खुली रखें लेकिन इन्हें एक अप्रैल को शाखाएं खुली रखना जरूरी नहीं है। 

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