7 दिन में कराओ वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं तो लाइफ टाइम Tax

Edited By ,Updated: 22 Mar, 2017 10:28 AM

register vehicle within 7 days

नए वाहनों के खरीदार अब सावधान हो जाएं क्योंकि डीलर द्वारा गाड़ी बेचते ही वाहन का...

जमशेदपुर: नए वाहनों के खरीदार अब सावधान हो जाएं क्योंकि डीलर द्वारा गाड़ी बेचते ही वाहन का रजिस्ट्रेशन 7 दिन में करवाना होगा, नहीं तो उस गाड़ी पर 15 गुना टैक्स लगेगा जो लाइफ टाइम टैक्स जितना होगा। यह व्यवस्था नए परिवहन कानून में की गई है। वर्तमान में बिना रजिस्ट्रेशन गाड़ी पकड़े जाने पर वाहन मालिक पर ही जुर्माने का प्रावधान है जिसके चलते डीलर बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी बेचने से नहीं डरते हैं। वहीं रजिस्ट्रेशन में काफी देरी भी करते हैं जिससे परिवहन विभाग को समय पर  टैक्स  नहीं  मिल पाता है। गाड़ी रजिस्टर्ड न होने से वाहन मालिक को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिले में हर महीने लगभग 500 से 550 वाहनों का रजिस्ट्रेशन होता है।

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