जून 2020 के बाद नहीं होगा इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन, पढ़ें पूरी खबर

Edited By Punjab Kesari,Updated: 04 Dec, 2017 01:47 PM

registration of these vehicles will not be done after june 2020

अगर आप नई गाड़ी खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए एक अहम खबर है। सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की है जिसके तहत अप्रैल 2020 से पहले बने बीएस-4 मानक वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन जून 2020 के बाद नहीं हो...

नई दिल्लीः अगर आप नई गाड़ी खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए एक अहम खबर है। सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की है जिसके तहत अप्रैल 2020 से पहले बने बीएस-4 मानक वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन जून 2020 के बाद नहीं हो पाएगा। गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।

केंद्रीय मोटर वाहन नियम में संशोधन के लिए मसौदा अधिसूचना जारी करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हितधारकों, प्रभावित व्यक्तियों और जनता से 20 दिसंबर तक आपात्ति और सुझाव आमंत्रित किए हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि इन नियमों को केंद्रीय मोटर वाहन संसोधन नियम, 2017 कहा जाएगा और आधिकारिक राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तिथि से यह नियम लागू होगा।

अधिसूचना में कहा गया है, 'एक अप्रैल 2020 से पहले बनीं भारत स्टेज-4 एमिशन नॉर्म वाली नई गाड़ियां 30 जून 2020 के बाद रजिस्टर्ड नहीं होंगी।' अधिसूचना में कहा गया है, 'बीएस-4 स्टैंडर्ड के तहत अप्रैल 2020 से पहले बनी एम कैटेगरी (जिन गाड़ियों में चार पहिए होते हैं और यात्रियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल होती हैं) और एन कैटेगरी (वैसी गाड़ियां जिनमें कम से कम चार पहिए होते हैं और माल ढोने के काम आती हैं)की नई गाड़ियां, जिनकी बिक्री चेसिस के रूप में होती हैं, 30 सितंबर के बाद रजिस्टर्ड नहीं हो सकेंगी। 

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