निवेशकों की शिकायत 15 दिन के अंदर निपटाने का ब्रोकरों को सेबी का निर्देश

Edited By ,Updated: 11 Mar, 2017 11:36 AM

resolve investor complaints within 15 day  sebi to brokers

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शेयर ब्रोकरों और डिपाजिटरी भागीदारों से निवेशकों की शिकायत 15 दिन के अंदर निपटाने का निर्देश दिया है।

नई दिल्लीः भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शेयर ब्रोकरों और डिपाजिटरी भागीदारों से निवेशकों की शिकायत 15 दिन के अंदर निपटाने का निर्देश दिया है। बाजार विनियामक ने इसके लिए एक सर्कुलर जारी किया है। अभी इसके लिए 30 दिन का समय रखा गया था।  

सेबी इस समय ‘स्कोर्स’ प्रणाली (सेबी शिकायत निवारण प्रणाली) के माध्यम से शिकायतों पर कार्रवाई की निगरानी करता है। सेबी ने शिकायतों के निस्तारण में तेजी के लिए जून 2011 में स्कोर्स नाम से यह प्रणाली शुरू की थी।  

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