हुंडई मोटर इंडिया पर 87 करोड़ रुपए का जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Jun, 2017 10:18 AM

rs 87 crores penalty on hyundai motor india

भारतीय प्रतिस्पद्र्धा आयोग ने दक्षिण कोरियाई कंपनी हुंडई की भारतीय इकाई हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड को प्रतिस्पद्र्धा अधिनियमों

नई दिल्ली: भारतीय प्रतिस्पद्र्धा आयोग ने दक्षिण कोरियाई कंपनी हुंडई की भारतीय इकाई हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड को प्रतिस्पद्र्धा अधिनियमों के उल्लंघन का दोषी करार देते हुए उस पर 87 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।भारतीय प्रतिस्पद्र्धा आयोग (सी.सी.आई.) ने आज जारी फैसले में कहा कि उसने डीलरों के साथ सांठ-गांठ कर अपने यात्री वाहनों की न्यूनतम खुदरा कीमत तय कर रखी है। उसने वाहनों के अंकित मूल्य पर अधिकतम छूट की निगरानी की प्रणाली भी बना रखी है जो स्वस्थ प्रतिस्पद्र्धा के नियमों का उल्लंघन है।

आयोग ने कहा कि कंपनी ने अपने डीलरों को चुङ्क्षनदा लुब्रिकैंट/ऑयल इस्तेमाल करने के लिए भी बाध्य किया है तथा दूसरे लुब्रिकैंट/ऑयल के इस्तेमाल पर वह डीलरों पर जुर्माना लगाती है। आज जारी अंतिम आदेश में सी.सी.आई. ने कंपनी को इस तरह की प्रतिस्पद्र्धा विरोधी व्यवस्था समाप्त करने की हिदायत दी है तथा पिछले 3 साल के उसके औसत राजस्व के 0.3 प्रतिशत की दर से जुर्माना लगाया है।

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