Edited By Punjab Kesari,Updated: 06 Nov, 2017 02:23 PM
जेपी इंफ्राटेक की मुश्किलें तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इंफ्राटेक की एक अर्जी को खारिज करते हुए कहा है कि वो कम से कम एक हजार करोड़ रुपए जमा करवाने के बाद ही अपनी किसी परिसंपत्ति को बेचने या उसका सौदा करने के बारे...
नई दिल्लीः जेपी इंफ्राटेक की मुश्किलें तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इंफ्राटेक की एक अर्जी को खारिज करते हुए कहा है कि वो कम से कम एक हजार करोड़ रुपए जमा करवाने के बाद ही अपनी किसी परिसंपत्ति को बेचने या उसका सौदा करने के बारे में सोचे। सुप्रीम कोर्ट में जेपी ने गुहार लगाई कि वो शुक्रवार तक 400 करोड़ रुपए रजिस्ट्री में जमा करा सकते हैं। जेपी ने कहा कि आज 50 करोड़ रुपए जमा करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई कि आपको 2000 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा था।
13 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने जेपी ग्रुप को 2000 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया था। जेपी ग्रुप की दलील थी कि उसे यमुना एक्सप्रेस-वे के आसपास की संपत्तियां बेचने या अपनी ही किसी कंपनी को लीज ट्रांसफर कर रकम जुटाने की अनुमति दी जाए। लेकिन कोर्ट ने पहले 2000 करोड़ और अब 1000 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराने की शर्त बरकरार रखी। कोर्ट की अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी।