87 डि‍फॉल्‍टर्स पर 85000 करोड़ का बैंक लोन, SC ने कहा नाम क्‍यों नहीं करते सार्वजनिक

Edited By ,Updated: 28 Oct, 2016 12:14 PM

sc asks rbi 87 owe rs 85000 crore why not make their names public

सुप्रीम कोर्ट की ओर से अब बैंक लोन बकायदारों को लेकर कठोर रवैया अपनाया जा रहा है। कोर्ट ने कुछ दिनों पहले आर.बी.आई. से उन लोगों की लिस्‍ट मांगी थी

नई दिल्‍लीः सुप्रीम कोर्ट की ओर से अब बैंक लोन बकायदारों को लेकर कठोर रवैया अपनाया जा रहा है। कोर्ट ने कुछ दिनों पहले आर.बी.आई. से उन लोगों की लिस्‍ट मांगी थी,जिनपर 500 करोड़ रुपए अधिक का बैंक लोन बकाया है। अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक केवल 87 लोगों पर पब्लिक सेक्टर बैंक का 85 हजार करोड़ रुपया बकाया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आर.बी.आई. को आदेश दिया है कि वो इन लोगों के नाम सार्वजनिक करें।

चीफ जस्टिस टी एस ठाकुर ने आर.बी.आई. द्वारा सौंपी गई बकायदारों की एक लिस्ट पढ़ने के बाद यह खुलासा किया कि ऐसे 87 लोग हैं, जिनपर बैंकों के 500 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है,इस तरह इन लोगों पर कुल 85 हजार करोड़ रुपए बकाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर.बी.आई. को देश हित के लिए काम करना चाहिए न कि बैंकों के लिए।

पीठ ने कहा कि हमने 500 करोड़ रुपए से अधिक के कर्जदारों की सूची मांगी थी तो यह आंकड़ा सामने आया है। अगर हमने इससे नीचे के कर्जदारों की सूची मांगी होती तो यह आंकड़ा एक लाख करोड़ रुपए से अधिक होता।
 

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