Edited By ,Updated: 27 Feb, 2017 07:13 PM
न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करके शराब के कारोबारी विजय माल्या द्वारा अपने बच्चों को कथित रूप से 4 करोड़ अमरीकी डॉलर हस्तांतरित करने के बैंकों के आरोपों से संबंधित मामले की
नई दिल्लीः न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करके शराब के कारोबारी विजय माल्या द्वारा अपने बच्चों को कथित रूप से 4 करोड़ अमरीकी डॉलर हस्तांतरित करने के बैंकों के आरोपों से संबंधित मामले की आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि यह प्रकरण एक अलग पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हो गया था।
पीठ ने कहा कि वह यह पता लगाएगी कि भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसटोरियम की माल्या के खिलाफ यह याचिका उसके समक्ष रखे जाने वाले मामलों में कैसे सूचीबद्ध हुई जबकि इसकी सुनवाई पहले ही कोई अन्य पीठ कर रही है। इसके साथ ही पीठ ने इस मामले की सुनवाई 3 मार्च के लिए स्थगित कर दी।
न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति उदय यू ललित की पीठ ने कहा, ‘‘यही सूचीबद्ध करने की प्रणाली है। यह इस तरह से सूचीबद्ध नहीं हो सकता।’’ इससे पहले, पीठ को सूचित किया गया कि न्यायमूतिै कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा, ‘‘हम पता लगाएंगे कि यह मामला उसके समक्ष कैसे सूचीबद्ध हुआ।’’
मामले की सुनवाई शुरू होते ही पीठ को सूचित किया कि इसकी सुनवाई तो अभी तक न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति आर एफ नरिमन की पीठ कर रही थी। न्यायालय ने जब यह कहा कि वह इसकी सुनवाई करने से पहले यह पता लगाएगी कि कैसे यह मामला उसके समक्ष सूचीबद्ध हुआ तो अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि उनका समझाव है कि इस मामले को दूसरी पीठ के पास भेज दिया जाए। इस पर पीठ ने कहा, ‘‘इसकी कोई न कोई वजह तो होगी। हम इसका पता लगाएंगे।’’
इससे पहले, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता वाली पीठ ने माल्या से कहा था कि बैंकों के इन आरोपों के बारे में वह विस्तृत जवाब दाखिल करें कि उन्होंने विभिन्न न्यायिक आदेशों का उल्लंघन करके अपने बच्चों को कथित रूप से 4 करोड़ अमरीकी डॉलर हस्तांतरित किए हैं।