34000 करोड़ की एंबी वैली होगी नीलाम, SC ने सहारा को दिया जोरदार झटका

Edited By ,Updated: 17 Apr, 2017 03:32 PM

sc orders auction of sahara s pricey aamby valley property

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की ऐंबी वैली की नीलामी करने का आदेश दे दिया है।

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की एंबी वैली की नीलामी करने का आदेश दे दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने निवेशकों का पैसा लौटा पाने में सहारा समूह की नाकामयाबी का हवाला देते हुए यह फैसला दिया।

अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप में पेश हो सुब्रत रॉय
कोर्ट ने ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय को अगली सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया। मामले की अगली सुवाई 28 अप्रैल को होगी। इससे पहले फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा चिटफंड मामले की सुनवाई करते हुए मुंबई स्थित एंबी वैली टाउनशिप प्रॉजेक्ट को जब्त करने का आदेश दिया था। साथ ही कोर्ट ने सहारा ग्रुप से ऐसी संपत्तियों की सूची मांगी थी जिन पर किसी तरह का कर्ज नहीं लिया गया हो। सितंबर 2012 में एंबी वैली की कीमत लगभग 34,000 करोड़ रुपए तक आंकी गई थी।

17 अप्रैल तक जमा कराने थे 5092 करोड़ रुपए 
इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह से कहा था कि अगर वह 17 अप्रैल तक सेबी-सहारा रिफंड खाते में 5,092.6 करोड़ रुपए जमा नहीं कराता है, तो उसकी पुणे की एंबी वैली की नीलामी की जाएगी। कोर्ट ने सहारा समूह को यह रकम जमा कराने का निर्देश दिया था। सहारा चाहता था कि इस समय सीमा को आगे बढ़ाया जाए लेकिन कोर्ट इसके लिए तैयार नहीं हुआ। न्‍यायमूर्ति दीपक मिश्र की बेंच ने इस मामले में साफ-साफ कहा था कि समय और नहीं दिया जाएगा।

यह है मामला   
सेबी सहारा के खिलाफ अगस्‍त 2012 में सुप्रीम कोर्ट गया था। सेबी ने 36 हजार करोड़ रुपए सहारा से वसूल कर निवेशकों को वापस कराने की अपील की थी। सेबी ने कोर्ट से मांग की थी कि सहारा की प्रॉपर्टी पर रिसीवर बैठाया जाए जो इनकी सम्‍पत्ति को बेच कर निवेशकों का पैसा वापस करे। बाद में इस मामले में 2014 में सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा को कस्‍टडी में लिया गया था। बाद में 10 हजार करोड़ रुपए की जमानत पर इन्‍हें पैरोल पर छोड़ा गया था। 

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