19 जून तक 1500 करोड़ नहीं जमा कराए तो सुब्रत रॉय को जाना होगा जेलः SC

Edited By ,Updated: 27 Apr, 2017 04:11 PM

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सहारा सेबी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को चेतावनी दी है।

नई दिल्लीः सहारा सेबी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को चेतावनी दी है। आज हुई सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने रॉय से कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए चेक से अगर 19 जून तक 1500 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं होता तो उन्‍हें जेल भेज दिया जाएगा। पिछले हफ्ते कोर्ट ने सहारा की एंबी वैली को बेचने का आदेश दिया था और बॉम्‍बे हाईकोर्ट को प्रॉपर्टी बेचने के लिए ऑफि‍शियल लिक्विडेटर अप्‍वाइंट किया था। शीर्ष कोर्ट ने 28 अप्रैल या इससे पहले सुब्रत रॉय को व्‍यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए भी कहा था।

भेज दिया जाएगा जेल
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ''19 जून तक सहारा की एंबी वैली के ऑक्‍शन के लिए ड्रॉफ्ट तैयार करें, यदि 19 जून तक चेक नहीं मिला तो जेल भेज देंगे।'' सुब्रत राय सेबी को 1500 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं।

17 अप्रैल तक 5000 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश 
सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को लगभग 34 हजार करोड़ रुपए की कीमत वाली सहारा की एंबी वैली को नीलाम करने का आदेश सुनाया था। कोर्ट ने सहारा ग्रुप के निवेशकों को लौटाने के लिए फंड डिपॉजिट करने में नाकाम रहने पर यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को 17 अप्रैल तक लगभग 5 हजार करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया था। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 6 अप्रैल को कहा था कि यदि सहारा ग्रुप सेबी-सहारा रिफंड अकाउंट में 17 अप्रैल तक 5092.6 करोड़ देने में फेल होता है तो वह सहारा की एंबी वैली प्रॉपर्टी के ऑक्‍शन का आदेश देने के लिए बाध्‍य होगा।

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