सेबी ने निवेश सलाहकार पर लगाया प्रतिबंध, पैसे लौटाने के दिए आदेश

Edited By Punjab Kesari,Updated: 18 Mar, 2018 06:01 PM

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बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बिना पंजीकरण वाली निवेश सलाहकार कंपनियों द्वारा ऑनलाइन दी जाने वाली निवेश सलाह पर शिकंजा कसते हुए शोध विश्लेषक अनिरुद्ध सेठी को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित किया है।

नई दिल्लीः बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बिना पंजीकरण वाली निवेश सलाहकार कंपनियों द्वारा ऑनलाइन दी जाने वाली निवेश सलाह पर शिकंजा कसते हुए शोध विश्लेषक अनिरुद्ध सेठी को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित किया है। साथ ही उन्हें निवेशकों से जुटाए पैसे लौटाने को भी कहा गया है।

सेबी ने जांच में पाया कि सेठी के बैंक खाते में एक अप्रैल 2013 से 20 अप्रैल 2016 तक देश के विभिन्न हिस्सों से 36,000 रुपए की कई जमा प्रविष्टियां पाई गईं। सेठी ने बताया कि यह धन कारोबारियों और निवेशकों को वैश्विक बाजारों को सलाह देने के एवज मेंलिया गया।

सेबी ने जांच में यह भी पाया गया है कि जांच अवधि के दौरान सेठी के बैंक खातों में कुल 10 करोड़ रुपए से अधिक जमा किए गए थे। जांच में सेठी की वेबसाइट की जानकारियों, पोस्ट, ट्वीट, बैंक खातों और आयकर रिटर्न की जांच शामिल है। उनका आयकर विवरण दर्शाता है कि 2014-15 में निवेश सलाह सेवाओं से कुल शुद्ध आय 2 करोड़ रुपए, 2015-16 के दौरान 28 लाख रुपए और 2016-17 में 13 लाख रुपए कमाए थे।

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