सेबी ने इस मामले में कंपनियों को दी ढील

Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Aug, 2017 04:51 PM

sebi delays companies in this case

बाजार नियामक सेबी ने ऋणदाताओं द्वारा संकटग्रस्त सूचीबद्ध कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने के लिए

नई दिल्लीः बाजार नियामक सेबी ने ऋणदाताओं द्वारा संकटग्रस्त सूचीबद्ध कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने के लिए नियमों में ढील दी है और संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है जिसके तहत उन्हें शेयरधारकों के लिए खुली पेशकश करने से छूट दी गई है, हालांकि बाजार नियामक का कहना है कि उक्त छूट कुछ शर्तों के साथ मिलेगी जिसमें हिस्सेदारी अधिग्रहण के लिए शेयरधारकों की मंजूरी विशेष प्रस्ताव से लिया जाना भी शामिल है।

सेबी ने यह फैसला ऐसे समय में किया है जबकि सरकार व भारतीय रिजर्व बैंक 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि के फंसे कर्ज से निपटने का प्रयास कर रहा है। नियामक ने 14 अगस्त को जारी अधिसूचना में कहा है कि एक्सचेंजों में सूचीबद्ध संकटग्रस्त कंपनियों में पुनर्गठन के नियमों में ढील दी है। नियामक के इस कदम का उद्देश्य संकटग्रस्त सूचीबद्ध कंपनियों में कायापलट सुगम करना है जिसका फायदा शेयरधारकों व ऋणदाताओं को होगा। 

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!