कारोबार में धोखाधड़ी करने के जुर्म में SEBI ने लगाया 16 लाख का जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 21 Jan, 2018 06:11 PM

sebi imposes fine of rs 16 lakh for fraud in business

बाजार नियामक सेबी ने सोमानी सीमेंट कंपनी की प्रतिभूतियों के कारोबार में धोखाधड़ी करने के जुर्म में उमाशंकर अग्रवाल नाम के शख्स पर 16 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बाजार नियामक के 19 जनवरी के आदेश के मुताबिक, सेबी ने जुलाई 2004 से अप्रैल

नई दिल्लीः बाजार नियामक सेबी ने सोमानी सीमेंट कंपनी की प्रतिभूतियों के कारोबार में धोखाधड़ी करने के जुर्म में उमाशंकर अग्रवाल नाम के शख्स पर 16 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बाजार नियामक के 19 जनवरी के आदेश के मुताबिक, सेबी ने जुलाई 2004 से अप्रैल 2005 की अवधि के दौरान सोमानी सीमेंट कंपनी लिमिडेट (एससीसीएल) के शेयर की खरीद फरोख्त की जांच की थी। जांच में सेबी ने पाया कि एससीसीएल ने 2004-05 के दौरान कुछ कॉरपोरेट घोषणाएं की थी, जो कि झूठी और भ्रामक थी।  जुलाई 2004 से अप्रैल 2005 के दौरान बंबई शेयर बाजार में इस कंपनी के शेयरों की कुल 161 दिन खरीद फरोख्त हुई।

कंपनी की हर घोषणा के बाद इसके शेयर की कीमत और सौदों के आकार में तेज उुछाल पाए गए।  सेबी ने अपने आदेश में कहा कि कंपनी के चेयरमैन और निदेशक बिमलेश कुमार मिश्रा ने असूचीबद्ध शेयर समेत कुल 41.31 लाख शेयरों को विभिन्न बाजार से अलग अनेक कंपनियों को मिला कर बुने गए जाल के जरिए बेचे थे। अग्रवाल इस म में मिश्रा का माध्यम बना हुआ था। अग्रवाल ने माना है कि जांच अवधि के दौरान उसने एससीसीएल के 6.12 लाख शेयरों को बेचा था और उसे प्रति शेयर 25 पैसे मिले थे।     
 

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