Edited By Punjab Kesari,Updated: 02 Nov, 2017 05:14 PM
बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने धोखाधड़ी गतिविधियों पर शिकंजा कसते हुए 10 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन्हें प्रतिभूति बाजार में काम करने से रोका गया है। इन कंपनियों ने सुप्रीम टेक्स मार्ट लिमिटेड (एसटीएमएल) के शेयरों...
नई दिल्लीः बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने धोखाधड़ी गतिविधियों पर शिकंजा कसते हुए 10 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन्हें प्रतिभूति बाजार में काम करने से रोका गया है। इन कंपनियों ने सुप्रीम टेक्स मार्ट लिमिटेड (एसटीएमएल) के शेयरों में कारोबार को बढ़ाने के लिए निवेशकों को फर्जी संदेश (एसएमएस) के साथ ‘संदिग्ध सिफारिशें’ भेजी थी।
सेबी के मुताबिक, कंपनी के प्रवर्तकों, निदेशकों और उनके रिश्तेदारों समेत तीन अन्य संस्थाओं ने अपनी हिस्सेदारी के पर्याप्त हिस्से’’ को बेचने से पहले फर्जी संदेश भेजकर घाटे में चल रही कंपनी के शेयर खरीदने की निवेशकों से सिफारिश की थी। बाजार नियामक ने 1 जुलाई 2016 से 31 जनवरी 2017 के बीच एसटीएमएल शेयरों में हुए कारोबार की जांच करने के आदेश दिए थे। इस जांच में खासकर कंपनी के उन शेयरों की बिक्री की जांच होगी, जिसमें संदेश भेजकर च्च्संदिग्ध सिफारिशें’’ की गई थी। ऐसी गतिविधियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए बाजार नियामक ने 10 संस्थाओं को अगले आदेश तक प्रतिभूति बाजार में कारोबार करने से रोक दिया गया है।
एस.टी.एम.एल. की प्रवर्तक गोल्ड लीफ इंटरनेशनल, प्रवर्तक संजय गुप्ता और उनके बेटे गौतम गुप्ता, प्रवर्तक तथा निदेशक अजय गुप्ता और उनकी पत्नी शिखा गुप्ता, निदेशक काजल राय और कंपनी के संयुक्त खाताधारक राम लाल गुप्ता को प्रतिबंधित किया है। नियामक ने गोल्डलीफ़ और छह व्यक्तियों को पहचान वाली संस्थाओं के रूप में संर्दिभत किया है। इसके अतिरिक्त तीन अन्य संस्थाएं- नीलेश कुमार राधेश्याम लोहाटी, मोहसिन और फ्यूचर फिनट्रेड को भी प्रतिभूति बाजार में काम करने से रोक दिया है।