पीएसीएल की संपत्तियां जब्त

Edited By ,Updated: 15 Dec, 2015 11:24 AM

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पूंजी बाजार नियामक सेबी ने पी.ए.सी.एल. लि. के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कंपनी तथा उसके 9 प्रवर्तकों तथा निदेशकों की सभी संपत्ति कुर्क कर ली है।

नई दिल्ली: पूंजी बाजार नियामक सेबी ने पी.ए.सी.एल. लि. के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कंपनी तथा उसके 9 प्रवर्तकों तथा निदेशकों की सभी संपत्ति कुर्क कर ली है। निवेशकों के 60,000 करोड़ रुपए के बकायों को लौटाने में कंपनी की विफल के बाद उसके खिलाफ यह कदम उठाया गया है। 

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा कि पी.ए.सी.एल. ने 5 करोड़ निवेशकों से 49,100 करोड़ रुपए जुटाए थे। कंपनी को यह राशि वादा के मुताबिक प्रतिफल, ब्याज एवं अन्य शुल्क के साथ लौटानी थी जो कुल 55,000 करोड़ रुपए से अधिक बनती है।   

वसूली प्रक्रिया शुरू करते हुए नियामक ने कहा कि इसके अलावा पी.ए.सी.एल. समूह की कंपनी पी.जी.एफ.एल. ने अवैध तरीके से 5,000 करोड़ रुपए से अधिक जुटाए और सेबी तथा सैट के निर्देशों के बावजूद उसे लौटाने में विफल रही। कार्यवाही पी.ए.सी.एल. लि., उसके प्रवर्तक तथा निदेशक त्रलोचन सिंह, सुखदेव सिंह गुरमीत सिंह, सुब्रत भट्टाचार्य, निर्मल सिंह भांगू, टाइगर जोगिन्दर, गुरनाम सिंह, आनंद गुरवंत सिंह तथा उप्पल देविन्दर कुमार के खिलाफ शुरू की गई हैं। इससे पहले, 22 अगस्त 2014 को सेबी ने आदेश की तारीख से 3 महीने के भीतर कंपनी से निवेशकों का धन लौटाने और योजनाओं को बंद करने का आदेश दिया था।   

सेबी ने कहा कि कंपनी के निवेशकों का पैसा ब्याज एवं रिटर्न के साथ लौटाने में नाकाम रहने पर कार्रवाई शुरू की गई है। नियामक ने कहा कि उसने इन चूककर्ताओं के सभी बैंक एवं डिमैट खातों तथा म्यूचुअल फंड फोलियों को तत्काल प्रभाव से जब्त कर लिया है। इस बारे में सभी बैंकों, डिपाजिटरीज तथा म्यूचुअल फंड कंपनियों को जानकारी दे दी गई है।

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