पुराने आभूषण बेचने पर लगेगा 3 प्रतिशत GST: अधिया

Edited By Punjab Kesari,Updated: 13 Jul, 2017 10:24 AM

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पुराने आभूषण अथवा सोना आदि बेचने पर अर्जित राशि पर तीन प्रतिशत जी.एस.टी. लागू होगा।

नई दिल्लीः पुराने आभूषण अथवा सोना आदि बेचने पर अर्जित राशि पर तीन प्रतिशत जी.एस.टी. लागू होगा। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हालांकि, अगर पुराने आभूषण बेचकर उस राशि से नए जेवरात खरीदे जाते हैं तो जी.एस.टी. में से तीन प्रतिशत कर घटा दिया जाएगा।
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पुराने आभूषण बेचने पर 3 प्रतिशत GST
अधिया ने जी.एस.टी. मास्टर क्लास में कहा, मानिए मैं जौहरी हूं और कोई पुराने आभूषण बेचने आता है। यह सोना खरीदने जैसा ही है। आप बाद में इनपुट क्रेडिट टैक्स का दावा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई जौहरी पुराने आभूषण खरीदता है तो वह रिवर्स शुल्क के रूप में तीन प्रतिशत जी.एस.टी. वसूल करेगा। अगर एक लाख रुपए मूल्य के पुराने आभूषण बेचे जाते हैं तो जी.एस.टी. के रूप में 3000 रुपए काट लिए जाएंगे। लेकिन अगर पुराने आभूषण बेचने से मिले धन से नए जेवर खरीदे जाते हैं तो पुराने की बिक्री पर चुकाए गए कर को खरीदे गए गहनों के जी.एस.टी. की गणना करते समय समयोजित कर दिया जाएगा। हालांकि, अगर जौहरी को कोई पुराना आभूषण मरम्मतादि के लिए दिया जाता है तो यह जॉब वर्क होगा और इस पर पांच प्रतिशत जी.एस.टी. लगेगा।

अधिया ने कहा, लेकिन यदि मैं कहता हूं कि मेरे पुराने आभूषण लेकर उन्हें गला दीजिए और मुझे नया दे दीजिए, इसका मतलब हुआ कि व्यापारी एक पंजीकृत व्यक्ति है, ऐसे में यह पुराने आभूषण के तौर पर सोना खरीदने के समान है। देश में एक जुलाई से जी.एस.टी. लागू कर दिया गया, इसमें सोने की खरीद फरोख्त पर तीन प्रतिशत  जी.एस.टी. लगाया गया है जबकि जॉब वर्क पर पांच प्रतिशत की दर से जी.एस.टी. लागू होगा। 

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