Edited By Punjab Kesari,Updated: 01 Jul, 2017 02:43 PM
यदि आप सिनेमाघर या एयरपोर्ट पर जाते हैं तो आपको कोल्ड ड्रिंक अथवा पैकेज फू़ड की समान्य..
नई दिल्लीः यदि आप सिनेमाघर या एयरपोर्ट पर जाते हैं तो आपको कोल्ड ड्रिंक अथवा पैकेज फू़ड की समान्य दर पर तीन से चार गुणा ज्यादा पैसे अदा करने पड़ते हैं और आप एयरपोर्ट और सिनेमाघर के ठेकेदार की लूट का शिकार होते हैं, ऐसा ड्यूल एम.आर.पी. की वजह से होता है। ये व्यवस्था 1 जनवरी से बंद हो जाएगी।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव
पानी की एक ही बोतल की कीमत एयरपोर्ट पर अलग, मल्टीप्लेक्स में अलग और बाहर आम दुकान में अलग अब ऐसा करना गैर कानूनी होगा। सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव कर दिया है। इसके तहत अब कोई भी उत्पादक या पैकर एक ही या एक जैसे सामान पर अलग-अलग एम.आर.पी. नहीं डाल पाएगा। कन्ज्यूमर एक्टिविस्ट मानते हैं कि पहली बार एम.आर.पी. को लेकर सरकार ने मजबूत कदम उठाया है।
जनवरी से लागू होगा नियम
इसके साथ ही लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में बदलाव किया गया है। इसके मुताबिक एयरपोर्ट, स्कूल, कॉलेज या होटल जैसे जो संस्थान अपने लिए किसी सामान की विशेष पैकेजिंग करवाते हैं, वे इसे रिटेल में नहीं बेच पाएंगे। इसके अलावा पैकेट पर best before और use by date जैसे मैसेज भी बड़े अक्षरों में लिखने होंगे। एम.आर.पी. के साथ लिखना होगा कि यह सभी टैक्स के साथ है। इंपोर्टेड आइटम की मात्रा की गारंटी के लिए बारकोड या क्यूआर कोड डालना जरूरी होगा। ये सारे नियम एक जनवरी 2018 से लागू होंगे।