कंज्यूमर फोरमः सोनी इंडिया को 35,000 रुपए लौटाने का आदेश

Edited By ,Updated: 12 Mar, 2017 06:33 PM

sony india to order the return of rs35 000

जिले की एक उपभोक्ता अदालत ने सोनी इंडिया और दिल्ली में उसके स्थानीय सर्विस सेंटर को उपभोक्ता को एक हाई-एंड सेलफोन के मूल्य जितने पैसे देने का आदेश दिया है।

नई दिल्लीः जिले की एक उपभोक्ता अदालत ने सोनी इंडिया और दिल्ली में उसके स्थानीय सर्विस सेंटर को उपभोक्ता को एक हाई-एंड सेलफोन के मूल्य जितने पैसे देने का आदेश दिया है। मोबाइल बारिश के पानी से खराब हो गया था जबकि कंपनी के विज्ञापन में दावा किया गया था कि वह जलरोधक है। 

जिला फोरम ने कंपनी के सर्विस सेंटर को 35,000 रुपए (जो उस मोबाइल की कीमत है) और 1000 रुपए बतौर मुआवजा देने का निर्देश दिया हैै। सर्विस सेंटर ने पश्चिमी दिल्ली के धनराज को नियम एवं खरीद की शर्तों के तहत वारंटी खत्म होने की बात कहते हुए मोबाइल ठीक करने से मना कर दिया था। 

फोरम ने कहा, शिकायत से पता चलता है कि विरोधी पक्षों ने व्यापार के अनुचित तरीके अपनाए। उनकी ओर से सेवा में लापरवाही और कोताही की गई। वे संयुक्त रूप से और पृथक रूप से भी सेवा मैं कोताही के उत्तरदायी हैं। शिकायत के अनुसार धनराज ने 18 जनवरी 2015 को सोनी का 35,000 रुपए का मोबाइल फोन खरीदा था जो 9 अगस्त 2015 को बारिश के पानी से खराब हो गया था।

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!