Edited By ,Updated: 13 Mar, 2017 10:09 AM
जिले की एक उपभोक्ता अदालत ने सोनी इंडिया और दिल्ली में उसके सर्विस सैंटर को उपभोक्ता...
नई दिल्ली: जिले की एक उपभोक्ता अदालत ने सोनी इंडिया और दिल्ली में उसके सर्विस सैंटर को उपभोक्ता को एक हाई-एंड सैलफोन के मूल्य जितने पैसे देने का आदेश दिया है।
यह है मामला
मोबाइल बारिश के पानी से खराब हो गया था जबकि कम्पनी के विज्ञापन में दावा किया गया था कि वह वाटरप्रूफ है। जिला फोरम ने कम्पनी के सर्विस सैंटर को 35,000 रुपए (जो उस मोबाइल की कीमत है) और 1000 रुपए बतौर मुआवजा देने का निर्देश दिया है। सर्विस सैंटर ने पश्चिमी दिल्ली के धनराज को नियम एवं खरीद की शर्तों के तहत वारंटी खत्म होने की बात कहते हुए मोबाइल ठीक करने से मना कर दिया था।
क्या कहना है फोरम का
फोरम ने कहा कि शिकायत से पता चलता है कि विरोधी पक्षों ने व्यापार के अनुचित तरीके अपनाए। उनकी ओर से सेवा में लापरवाही और कोताही की गई। वे संयुक्त और पृथक रूप से भी सेवा में कोताही के उत्तरदायी हैं। शिकायत के अनुसार धनराज ने 18 जनवरी 2015 को सोनी का 35,000 रुपए का मोबाइल फोन खरीदा था जो 9 अगस्त 2015 को बारिश के पानी से खराब हो गया था।