मोबाइल खराब, सोनी इंडिया को देना होगा 5000 रुपए हर्जाना

Edited By ,Updated: 08 May, 2017 08:45 AM

sony india to pay rs 5000 damages

मोबाइल फोन खराब होने पर कंज्यूमर को संतुष्ट न करने पर जिला कंज्यूमर फोरम ने सोनी...

अम्बाला: मोबाइल फोन खराब होने पर कंज्यूमर को संतुष्ट न करने पर जिला कंज्यूमर फोरम ने सोनी इंडिया कम्पनी को 5000 रुपए जुर्माना लगाया है, साथ ही चेतावनी दी कि अगर तय समय में पैसे न दिए तो ब्याज भी देना होगा।

क्या था मामला
अम्बाला शहर निवासी कंचन ने 4 दिसम्बर, 2015 को मिक्की कम्युनिकेशन से सोनी कम्पनी का एक मोबाइल 28,000 रुपए में खरीदा था। तकरीबन 20 दिन के अंदर ही फोन में खराबी आने लगी। इसकी शिकायत कंचन ने कई बार सोनी के सॢवस सैंटर में की लेकिन सोनी सर्विस सैंटर ने बजाय कंचन की परेशानी दूर करने के उसे मोबाइल की रिपेयर के लिए 10,000 रुपए का एस्टीमेट बनाकर दे दिया और कहा कि यह खराबी मोबाइल के वारंटी पीरियड में कवर नहीं। इससे परेशान होकर कंचन ने अधिवक्ता सौरभ आहूजा के माध्यम से कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाया जहां करीब 1 वर्ष तक मामले की सुनवाई चली।

क्या कहना है फोरम का
कंज्यूमर फोरम ने अपने आदेश में कहा कि तमाम पहलुओं के मद्देनजर इस मामले में सोनी मोबाइल कम्पनी की सेवाओं में कमी पाई गई है और लंबे समय तक शिकायतकत्र्ता को परेशान करने पर उसे शिकायतकत्र्ता को 5000 रुपए हर्जाना देना होगा। इसके अलावा आदेश दिए कि कम्पनी शिकायतकत्र्ता कंचन को मोबाइल के पूरे पैसे वापस करे या उसी तरह का नया फोन दे। इतना ही नहीं, यह भी चेतावनी दी कि अगर कंपनी समय पर नया मोबाइल नहीं देती या फिर पूरे पैसे वापस नहीं करती तो सारी राशि ब्याज सहित लौटानी होगी।

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