हीरे, सोने तथा अन्य धातुओं पर विशेष दरें होंगी लागू!

Edited By ,Updated: 25 Apr, 2017 03:20 PM

special rates on diamonds  gold and other metals will be applicable

देश भर में 1 जुलाई से लागू होने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) हीरे, सोने तथा अन्य कीमती धातुओं पर विशेष दरें लागू होंगी जिन पर फैसला बाद में किया जाएगा ।

नई दिल्ली: देश भर में 1 जुलाई से लागू होने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) हीरे, सोने तथा अन्य कीमती धातुओं पर विशेष दरें लागू होंगी जिन पर फैसला बाद में किया जाएगा । राजस्व सचिव हसमुख अधिया कहा कि हीरे, सोने तथा कीमती आभूषणों के लिए इस्तेमाल होने वाली अन्य धातुओं पर कर की दर जीएसटी के चार स्लैबों से अलग होंगी। उन्होंने बताया कि यह दर- 2 प्रतिशत, 4 प्रतिशत या 6 प्रतिशत - कुछ भी हो सकती है जिसके बारे में फैसला बाद में किया जाएगा। जी.एस.टी. में कर के चार स्लैब तय किए गए हैं। पहला स्लैब पांच प्रतिशत , दूसरा 12 प्रतिशत, तीसरा 18 प्रतिशत और चौथा 28 प्रतिशत का है । उन्होंने कहा कि हीरे और सोने पर कर विशेष दर तय की जाएगी ।

जी.एस.टी. के प्रावधानों के बारे में उन्होंने कहा कि इसमें सिर्फ 5 पेट्रोलियम उत्पादों को जी.एस.टी. के दायरे से बाहर रखा गया है। इसमें कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन और प्राकृतिक गैस शामिल हैं। हालांकि, इन्हें जीएसटी के दायरे में शामिल करने के बारे में हर वर्ष समीक्षा की जायेगी । इन उत्पादों से राज्य सरकारों को होने वाली भारी आमदनी और संभावित बड़े नुकसान की आशंका के मद्देनजर इन्हें फिलहाल जी.एस.टी. से बाहर रखा गया है।शराब पर तथा स्थानीय निकायों द्वारा वसूले जाने वाले मनोरंजन कर को पूरी तरह से जी.एस.टी. से बाहर रखा गया है जबकि तंबाकू के लिए विशेष प्रावधान करते हुये इसे जी.एस.टी. में रखने के बावजूद केंद्र सरकार को इस पर भारी उपकर लगाने की अनुमति दी गयी है । पहले 5 साल तक यह उपकर साझा झोली में जाएगा जिससे राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई की जाएगी ।

 

 

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