ट्रेन में हुआ सामान चोरी, अब रेलवे देगा 1.65 लाख

Edited By Punjab Kesari,Updated: 21 Mar, 2018 04:39 AM

stolen goods in the train now railway will give 1 65 lakh

ठाणे की एक उपभोक्ता अदालत ने कोंकण रेलवे कार्पोरेशन से एक यात्री को 1.65 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। यात्री को मुआवजा ट्रेन यात्रा के दौरान सामान चोरी होने पर जारी किया गया ...

ठाणे: ठाणे की एक उपभोक्ता अदालत ने कोंकण रेलवे कार्पोरेशन से एक यात्री को 1.65 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। यात्री को मुआवजा ट्रेन यात्रा के दौरान सामान चोरी होने पर जारी किया गया है।

क्या है मामला 
उल्लासनगर निवासी विनोद नाइक ने बताया कि 14 मई, 2015 को वह कोचुवेली-मुम्बई लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रैस से अपनी पत्नी व 4 साल की बेटी के साथ यात्रा कर रहा था। देर रात करीब 2.20 बजे किसी ने ट्रेन की चेन खींची जिस कारण ट्रेन कोलाद और मंगाव स्टेशनों के बीच 20 से 25 मिनट के बीच रुकी रही। उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने उसकी पत्नी के सोने के जेवरात के अलावा उसका मोबाइल फोन और नकदी लूट ली। इसकी कुल कीमत 2.9 लाख रुपए थी। उसने इसकी शिकायत रेलवे में दी मगर कोई समाधान नहीं हुआ। परेशान होकर उसने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। 

यह कहा फोरम ने
ठाणे के अतिरिक्त जिला उपभोक्ता निवारण मंच के अध्यक्ष ए.जैड. तेलगोटे और सदस्य तर्यंबक ए. थूल ने कहा कि यात्रा के दौरान यात्री को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया करवाना रेलवे का दायित्व है। कोंकण रेलवे निगम को शिकायतकत्र्ता को हुए नुक्सान के लिए एक लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया। इसके अलावा उसे मानसिक पीड़ा के लिए 50,000 और मुकद्दमेबाजी में खर्च के लिए 15,000 रुपए भुगतान करने का आदेश दिया। फोरम ने कहा कि यह भुगतान 45 दिन के भीतर किया जाए नहीं तो इस पर 12 प्रतिशत सालाना की दर से शुल्क देना पड़ेगा। 

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