दुकान और ऑफिस का किराया है 20 लाख तक ,तो GST रजिस्ट्रेशन होगा जरूरी

Edited By Punjab Kesari,Updated: 11 Jul, 2017 03:21 PM

store and office rent is up to 20 lakh then gst registration will be necessary

रिहायी संपत्ति से किराया आय को माल एवं सेवा कर जीएसटी से छूट दी गयी है लेकिन वाणिज्यिक उद्देश्य से किराया या पट्टे से

नई दिल्लीः रिहायय़ी संपत्ति से आने वाले पैसों पर जी.एस.टी. से छूट दी गई है लेकिन वाणिज्यिक उद्देश्य से किराया या पट्टे से सालाना 20 लाख रुपए से अधिक आय पर जी.एस.टी. लगेगा। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि अगर आवासीय संपत्ति दुकान या कार्यालय के लिए किराया पर दिया गया है, तो 20 लाख रुपए से कम किराए पर जी.एस.टी. नहीं लगेगा लेकिन अगर किराया 20 लाख से अधिक है तो जी.एस.टी. में जरूरी होगा। 
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अधिया ने जी.एस.टी. मास्टर क्लास में कहा, रिहायी मकान से मिलने वाली किराया आय को छूट दी गयी है लेकिन अगर आपने अपनी इकाई वाणिज्यक उपक्रम को दी है है तब अगर आप 20 लाख रुपए से अधिक प्राप्त कर रहे हैं तब आपको कर देना होगा। जो करदाता छूट सीमा से अधिक कमा रहे हैं, उन्हें जी.एस.टी. नेटवर्क से पंजीकरण करना होगा और कर देना होगा। जी.एस.टी.एन. के मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रका कुमार ने कहा कि 69.32 लाख पंजीकृत् उत्पाद, सेवा कर और वैट भुगतानकर्ता जी.एस.टी.एन. पोर्टल पर चले गए हैं। पुरानी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में ऐसी 80 लाख इकाइयां थी। 

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