SC ने स्पाइसजेट को दिया करारा झटका

Edited By Punjab Kesari,Updated: 28 Jul, 2017 02:16 PM

supreme court asks spicejet to pay rs 579 crore

कलानिधि मारन को शेयर ट्रांसफर मामले में स्पाइसजेट को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है।

नई दिल्लीः कलानिधि मारन को शेयर ट्रांसफर मामले में स्पाइसजेट को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी और अजय सिंह की याचिका की खारिज करते हुए अजय सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट में 580 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा है। गौरतलब है कि अजय सिंह ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी।

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