Edited By ,Updated: 10 May, 2017 11:28 AM
उच्चतम न्यायालय राष्ट्रीय एवं राजकीय राजमार्गों के आसपास शराब की बिक्री पर प्रतिबंध के ...
नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय राष्ट्रीय एवं राजकीय राजमार्गों के आसपास शराब की बिक्री पर प्रतिबंध के आदेश में संशोधन को लेकर होटल एवं क्लब मालिकों की याचिका पर जुलाई के दूसरे सप्ताह में आदेश सुना सकता है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि वह जुलाई के दूसरे सप्ताह में आदेश सुना सकती है।
होटल मालिकों को हो रहा है भारी नुकसान
होटल एवं क्लब मालिकों ने कहा है कि न्यायालय के पूर्व के आदेश से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में शीर्ष अदालत को अपने पूर्व के आदेश में संशोधन करना चाहिए। गौरतलब है उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय एवं राजकीय राजमार्गों के 500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी थी।
तमिलनाडु के क्लब और होटल संगठन ने की छूट की मांग
तमिलनाडु के एक होटल और क्लब संगठन ने उच्चतम न्यायालय से राजमार्गों के 500 मीटर के दायरे में स्थित होटलों में शराब परोसने पर पाबंदी से छूट की मांग की। प्रधान न्यायाधीश जे.एस. खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह छुट्टियों के बाद जुलाई के दूसरे सप्ताह में मामले में सुनवाई करेगी। होटलों और क्लबों के संगठन की आेर से वरिष्ठ वकील अरविंद दातार ने संक्षिप्त सुनवाई के दौरान कहा कि उन्हें शीर्ष अदालत के आदेश से छूट दी जाए और ग्राहकों को शराब परोसने की इजाजत दी जाए क्योंकि इस पाबंदी से बहुत नुकसान हो रहा है। शीर्ष अदालत ने 31 मार्च को कहा था कि राष्ट्रीय और राज्यों के राजमार्गों के आधे किलोमीटर के दायरे में स्थित शराब की दुकानेां को एक अप्रैल से बंद करना होगा।