SC ने कंपनियों से मांगी BS-3 वाहनों की डिटेल

Edited By ,Updated: 21 Mar, 2017 11:47 AM

supreme court seeks details of unsold bs iii inventory

1 अप्रैल से ऑटो कंपनियों के लिए बीएस-4 नियम लागू होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों..

नई दिल्लीः 1 अप्रैल से ऑटो कंपनियों के लिए बीएस-4 नियम लागू होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों से अनसोल्‍ड बीएस-3 गाड़ि‍यों की डि‍टेल्‍स मांगी हैं। कोर्ट ने कंपनियों से दि‍संबर 2015 के बाद से हर महीने की बीएस-3 गाड़ि‍यों की मैन्‍युफैक्‍चरिंग का आंकड़ा भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सियाम से कहा है कि वो कंपनियों से डाटा कलेक्‍ट करे और कोर्ट में जमा करे। बजाज ऑटो ने बीएस-3 गाड़ि‍यों की सेल 1 अप्रैल के बाद जारी रखने के लि‍ए कोर्ट में याचि‍का दायर की थी। कंपनियों ने नोटिफिकेशन क्लियर न होने का भी आरोप सरकार पर लगाया था।

नया नियम 1 अप्रैल से लागू
सरकार का नए वाहनों पर जोर है जिसके लिए 1 जनवरी 2014 को नोटि‍फि‍केशन जारी हुआ था जिसमें कंपनियों को बीएस-4 लागू करने के निर्देश दिए हैं। नया नियम 1 अप्रैल, 2017 से लागू होना है। कार कंपनि‍यों का कहना है कि ये नोटिफिकेशन स्पष्ट नहीं है।

बीएस 3 वाहनों की गिनती ज्यादा
देश में बीएस-3 के वाहन काफी ज्यादा हैं। अनुमान है कि पैसेंजर व्‍हीकल्‍स में 20000, टू-व्‍हीलर्स में 7.5 लाख, थ्री व्‍हीलर्स में 4,500 और कमर्शि‍यल व्‍हीकल्‍स में करीब 75 हजार बीएस-3 के वाहन हैं। वहीं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने साफ कह दिया है कि सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह क्लियर है, नोटिफिकेशन सभी को मिल चुके हैं। इस विषय पर सरकार पीछे नहीं हटेगी और 1 अप्रैल के बाद ये नियम लागू हो जाएंगे।

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