Edited By ,Updated: 20 Feb, 2017 04:31 PM
उच्चतम न्यायालय ने यूनीटेक को भारी जुर्माना लगाया है जिसके तहत 39 फ्लैट खरीदारों द्वारा जमा कराई गई ...
नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने यूनीटेक को भारी जुर्माना लगाया है जिसके तहत 39 फ्लैट खरीदारों द्वारा जमा कराई गई 16.55 करोड़ रुपए की मूल राशि पर 14 प्रतिशत की दर से ब्याज जमा करना होगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मूल राशि पर ब्याज की गणना एक जनवरी, 2010 से की जाएगी। न्यायालय ने यूनीटेक से आठ सप्ताह में ब्याज की राशि जमा कराने को कहा है। न्यायालय के अनुसार रजिस्ट्री की 90 प्रतिशत राशि 39 आवास खरीदारों को वितरित करनी होगी।
इसलिए लगाया गया जुर्माना
बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने अपने एक अहम फैसले के तहत यूनिटेक को अपने 39 फ्लैट खरीदारों को निर्धारित समय पर फ्लैट न देने पर दो करोड़ रुपए वापस करने के निर्देश दिए थे। रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक अपने गुरुग्राम स्थित विस्टा हाउसिंग प्रोजेक्ट में तय समय सीमा में खरीदारों को फ्लैट देने में विफल रही है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की खंडपीठ ने रियल स्टेट कंपनी को अपने 39 फ्लैट खरीदारों को दो करोड़ रुपए वापस करने का निर्देश दिया था। उच्चतम न्यायालय ने रियल स्टेट कंपनी के खिलाफ यह फैसला तय समय के अंदर फ्लैट का निर्माण नहीं करा पाने की लोगों की शिकायत के बाद दिया था।