Edited By ,Updated: 19 Jul, 2016 06:01 PM
दिल्ली-एन.सी.आर. के जानेमाने बिल्डर सुपरटेक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कम्पनी को 5 करोड़ रुपए जमा करने को कहा है।
नई दिल्लीः दिल्ली-एन.सी.आर. के जानेमाने बिल्डर सुपरटेक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कम्पनी को 5 करोड़ रुपए जमा करने को कहा है। 25 जुलाई तक सुपरटेक को ये रकम जमा करनी है। इस मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी।
दरअसल हाई कोर्ट ने नोएडा सेक्टर 93 में सुपरटेक के एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट में अवैध तौर पर बनाए गए 2 टावर गिराने का आदेश दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा की इस मामले की सुनवाई तभी होगी, जब सुपरटेक 5 करोड़ जमा करेगी। अदालत ने कहा की उसकी अंतरात्मा इस बात की इजाजत नहीं देती कि वो पैसा जमा हुए बगैर सुपरटेक की अपील पर सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दे चुका है।
150 लोगों की रकम लौटाने का दावा
सुनवाई के दौरान सुपरटेक ने कोर्ट से कहा कि अब तक वो 150 लोगों का पैसा वापस कर चुका है। बिल्डर की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि हमने किसी ग्रीन एरिया नॉर्म का उल्लंघन नहीं किया है। सुपरटेक ने कहा कि हमें 2009 में बिल्डिंग बनाने की इजाजत मिली थी और जैसे-जैसे इजाजत मिलती रही, हम फ्लोर बढ़ाते रहे।
ग्राहकों की मांग- पैसा नहीं, फ्लैट दो
सुप्रीम कोर्ट में 40 ग्राहकों ने भी अर्जी लगाई हुई है, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें पैसा नहीं फ्लैट चाहिए क्योंकि वो किराया भी दे रहे हैं और ब्याज भी। हालांकि ये अर्जी अभी लंबित है और इस पर सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है।