Edited By ,Updated: 13 May, 2017 02:24 PM
केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार नंबर बताने की शर्त में थोड़ी राहत दी है। ये राहत उन टैक्सपेयर्स को दी जाएगी, जो भारत के नागरिक नहीं हैं
नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार नंबर बताने की शर्त में थोड़ी राहत दी है। ये राहत उन टैक्सपेयर्स को दी जाएगी, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, या वो इनकम टैक्स एक्ट के दायरे में नॉन-रेसिडेंट कैटेगरी में आते हैं। इन लोगों को अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आधार या आधार इनरॉलमेंट नंबर बताना अनिवार्य नहीं होगा।
केंद्र सरकार की अधिसूचना के मुताबिक देश के वैसे नागरिक जिनकी उम्र 80 साल या ज्यादा है, उन्हें भी आधार नंबर बताने की जरूरत नहीं होगी।