GST रजिस्ट्रेशन के लिए करदाताओं के पास अप्रैल अंत तक का समय

Edited By ,Updated: 05 Apr, 2017 10:43 AM

taxpayers have time till april for gst registration

माल एवं सेवा कर नैटवर्क (जी.एस.टी.एन.) के तहत सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और वैट के असेसी का रजिस्ट्रेशन अप्रैल...

नई दिल्लीः माल एवं सेवा कर नैटवर्क (जी.एस.टी.एन.) के तहत सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और वैट के असेसी का रजिस्ट्रेशन अप्रैल अंत तक हो सकेगा। अब तक 60 प्रतिशत ही ऐसे करदाताओं का रजिस्ट्रेशन हो पाया है जो नई टैक्स व्यवस्था को अपनाने के लिए तैयार हैं। इसी के मद्देनजर राजस्व विभाग ने इसकी अवधि बढ़ा दी है।

राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने जी.एस.टी.एन. की तैयारियों को लेकर पिछले हफ्ते समीक्षा की उस समय तक एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और वैट के 80 लाख असेसी के रजिस्ट्रेशन का काम प्रगति पर था। उन्होंने कहा कि वैट के 74 प्रतिशत असेसी को जी.एस.टी.एन. पोर्टल पर शिफ्ट कर दिया गया है। एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स के सिर्फ 28 प्रतिशत असेसी का रजिस्ट्रेशन हो पाया है। अधिकारियों को 15 दिन में प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। पहले इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जनवरी माह तक का समय सुनिश्चित किया गया था।

60 फीसदी लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन
अधिया का कहना है कि राज्यों ने वैट डीलर्स के रजिस्ट्रेशन का काम नवंबर में शुरू किया था। सेंट्रल एक्साइज के असेसी के लिए यह प्रक्रिया 20 जनवरी से और सर्विस टैक्स के असेसी के लिए 9 फरवरी को शुरू हुई है इस कारण इनकी संख्या कम दिख रही है। उन्होंने कहा, हमने जो लक्ष्य तय किए हैं अगर देखें तो औसतन 60 प्रतिशत करदाताओं के रजिस्ट्रेशन का काम पूरा हो गया है।

अप्रैल तक बढ़ाई गई अवधि
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.ई.सी.) ने जनवरी की शुरुआत में अपने फील्ड ऑफिसर्स से सभी मौजूदा करदाताओं को 31 जनवरी तक जीएसटी पोर्टल पर माइग्रेट करने को कहा था। मार्च में यह प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी करने को कहा गया था जो कि नहीं हो सकी इसके लिए इसकी अवधि को बढ़ा कर अप्रैल तक कर दिया गया। जी.एस.टी. काउंसिल ने 20 लाख रुपए तक के सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को जी.एस.टी. के दायरे से बाहर रखा है, वहीं 20 लाख रुपए से ज्यादा का टर्नओवर करने वाले कारोबारियों को जी.एस.टी.एन. के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उत्तर पूर्वी राज्यों के करदाताओं के लिए यह सीमा 10 लाख रुपए है।
 

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