TDS कटौती की जानकारी अब SMS के जरिए मिलेगी

Edited By ,Updated: 25 Oct, 2016 01:14 PM

tds will be deducted information via sms

देशभर के करीब ढाई करोड़ वेतनभोगी करदाताओं को उनकी तिमाही टी.डी.एस. कटौती के बारे में आयकर विभाग से एस.एम.एस. भेजकर सुचेत किया जाएगा।

नई दिल्ली: देशभर के करीब ढाई करोड़ वेतनभोगी करदाताओं को उनकी तिमाही टी.डी.एस. कटौती के बारे में आयकर विभाग से एस.एम.एस. भेजकर सुचेत किया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेतली ने वेतनभोगी तब के लिए उनकी स्रोत पर कर कटौती यानी टी.डी.एस. के बारे में एस.एम.एस. अलर्ट सेवा की आज शुरूआत की। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) जल्द ही इस सुविधा को मासिक आधार पर भी चलाएगी। 

जेतली ने संवाददाताओं को इस सुविधा के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि वेतनभोगी तबका अपनी आय पर 2 बार कर नहीं दे सकता है और न ही वह कर भुगतान को लेकर विवाद में पडऩा चाहता है इसलिए उन्हें उनकी टी.डी.एस. कटौती के बारे में लगातार अद्यतन रखने की जरूरत है। जेतली ने कहा,‘‘इससे करदाताओं को फायदा होगा, उन्हें प्रौद्योगिकी के इस तरह इस्तेमाल से सूचना उपलब्ध होगी और वह अपनी वेतन पर्ची के साथ एस.एम.एस. पर मिली जानकारी का मिलान कर सकेंगे। साल के आखिर में वह किसी भी संभावित कर देनदारी के बारे में अवगत होंगे।’’

जेतली ने सी.बी.डी.टी. से कहा कि टी.डी.एस. जानकारी के मेल नहीं खाने से संबंधित शिकायतों के निपटारे की प्रणाली को ऑनलाइन करें ताकि करदाता को कर विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ें। वित्त मंत्री ने कहा कि ई-निवारण अच्छा काम कर रही है और सी.बी.डी.टी. इस तरह के अनेक करदाताओं के लिए अनुकूल पहल कर रहा है। उन्होंने कहा कि सी.बी.डी.टी. जल्द ही यह एस.एम.एस. सुविधा को 4.4 करोड़ गैर-वेतनभोगी करदाताओं को भी उपलब्ध कराएगा। ‘‘एस.एम.एस. भेजने के समय को कम से कम किया जाएगा। टी.डी.एस. रिटर्न की प्रक्रिया जैसे ही प्रणाली में सुनियोजित होगी वैसी ही टी.डी.एस. कटौती के साथ ही सूचना भी उपलब्ध होने लगेगी।’’ 

सी.बी.डी.टी. चेयरपर्सन रानी सिंह नायर ने कहा कि कर विभाग लोगों को अपने मोबाइल नंबर ई-फाइलिंग वैबसाइट पर पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। उन्होंने कहा कि करदाताओं को पहले एक स्वागत संदेश प्राप्त होगा और उसके बाद उन्हें उनकी टी.डी.एस. कटौती के बारे में जानकारी मिलने लगेगी। इसके अलावा टी.डी.एस. कटौती करने वाले नियोक्ताओं तथा अन्य को भी जिन्होंने समय पर कर जमा नहीं कराया अथवा टी.डी.एस. रिटर्न दाखिल नहीं की है उन्हें भी एस.एम.एस. अलर्ट भेजे जाएंगे।

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