GST के तहत सरकार ने कारोबारियों को दी बड़ी सुविधा

Edited By Punjab Kesari,Updated: 26 Oct, 2017 11:32 AM

the government has given big facility businessmen will be benefitted

गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) में शामिल हुए कारोबारी अगर अपना रजिस्ट्रेशन कैंसल करना चाहते हैं तो जीएसटीएन पर उन्हें अब यह सुविधा दी गई है।  जीएसटी नेटवर्क के सीईओ प्रकाश कुमार ने बताया कि यह सुविधा बुधवार को शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि...

नई दिल्लीः गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) में शामिल हुए कारोबारी अगर अपना रजिस्ट्रेशन कैंसल करना चाहते हैं तो जीएसटीएन पर उन्हें अब यह सुविधा दी गई है।  जीएसटी नेटवर्क के सीईओ प्रकाश कुमार ने बताया कि यह सुविधा बुधवार को शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि सालाना 20 लाख रुपए तक टर्नओवर वाले कारोबारी ने अगर कोई टैक्स इनवॉयस जारी नहीं किया है तो वह पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन रद्द करा सकता है। इसके लिए प्रोफाइल सेक्शन में ‘आरईजी 29’ ऑप्शन पर जाना होगा।

गौरतलब है कि जीएसटी पर अभी करीब एक करोड़ रजिस्टर्ड टैक्सपेयर हैं। इनमें से 72 लाख वे टैक्सपेयर हैं जो पहले ही एक्साइज, सर्विस टैक्स और वैट से माइग्रेट होकर जीएसटी में आए हैं। करीब 28 लाख टैक्सपेयर ऐसे हैं जिन्होंने हाल ही में जीएसटी में अपना नया रजिस्ट्रेशन करवाया है। कुमार ने बताया कि 20 लाख माइग्रेटेड कारोबारी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी इनवॉइस अभी तक इशू नहीं की है, ऐसे कारोबारी अगर चाहें तो अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर कैंसल कर सकते हैं।

पोर्टल में प्रोफाइल के नीचे रजिस्ट्रेशन कैंसल का ऑप्शन 'यूटिलिटी REG 29' प्रोफाइल सेक्शन के ठीक नीचे बनाया गया है। टैक्सपेयर जैसे ही जीएसटीएन पर लॉगइन करेंगे, उन्हें यह ऑप्शन दिखाई देगा। एक अनुमान के हिसाब से औसतन अभी तक सिर्फ 50 लाख कारोबारी हर महीने अपना रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कई ऐसे कारोबारी हैं जिन्होंने 1 जुलाई से अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है और न ही जीएसटी के अंतर्गत टैक्स दिया है।

कैसे कर सकते है कैंसिल
- अगर आप भी ऐसे ही कारोबारी हैं तो आपको जीएसटीएन पोर्टल पर अपने अकाउंट से लॉग-इन करना होगा। लॉग-इन करते ही आपको कैंसिलेशन ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। यहां पर आपको अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने का पर्याप्त कारण देना   होगा। यानी यहां पर आप डिस्कन्टीन्यू ऑफ बिजनेस लिख सकते हैं। ऐसा करते ही आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। कैसिल करते ही आपको यह संदेश दिखेगा।
- हालांकि यह सुविधा सिर्फ ऐसे पूर्व व्यापारियों के लिए है, जिन्होंने अपना कारोबार बंद कर दिया है या बंद करना चाहते हैं जिन्होंने बीते कई महीनों से कोई भी बिजनेस नहीं किया है विशेषकर जुलाई के आस पास। 
- अगर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया है तो आपको रजिस्टर्ड ई-मेल या मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजा जाएगा। वहीं अगर आपको किसी कारणवश मेल नहीं आया हो तो भी आपके पास इसे पता करने का एक रास्ता है। आप पोर्टल पर जाकर अपनी आईडी पर लॉग इन करें। अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा चुका है तो आप लॉग-इन ही नहीं कर पाएंगे। लॉग-इन करते ही आपको संदेश दिखने लगेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा चुका है।

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