आधार-पैन कार्ड लिंक करने को लकेर सरकार ने दी बड़ी राहत

Edited By Punjab Kesari,Updated: 08 Dec, 2017 01:07 PM

the government has given great relief to linking aadhaar pan card

सरकार ने आधार से पैन कार्ड को जोड़ने की तारीख बढ़ा दी है। सीबीडीटी ने तारीख ने पैन को आधार से जोडऩे की अंतिम

नई दिल्लीः सरकार ने आधार से पैन कार्ड को जोड़ने की तारीख बढ़ा दी है। सीबीडीटी ने तारीख ने पैन को आधार से जोडऩे की अंतिम तिथि तीन महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी है । गौरतलब है कि अब तक आधार को पैन से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2017 थी। वित्त मंत्रालय ने एक टि्वट के जरिए ये जानकारी दी कि अभी तक कई करदाताओं ने आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है। इसलिए सरकार तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर रही है।


इससे पहले गुरुवार को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि आधार लिंक करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2018 करना चाहती है। आधार लिंक मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब इस पर 5 जज की बैंच बना रही है जो अगले हफ्ते कई अर्जियों पर सुनवाई करेगी। इन अर्जियों में आधार लिंकिंग को चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बैंच वाली को एटॉर्नी जनरल केके वेनुगोपाल ने बताया की केंद्र आधार लिंकिंग की अंतिम तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 करना चाहता है। मोबाइल को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख हालांकि 6 फरवरी 2018 ही रहेगी। 
 

 

 

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