गाय की मौत पर नहीं मिला क्लेम, अब बीमा कम्पनी देगी हर्जाना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 19 Feb, 2018 09:28 AM

the insurance company will pay damages

जरसी गाय की मौत पर गाय के कान में लगाए टैग को जमा करने के बाद भी क्लेम नहीं देने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरैंस कम्पनी लिमिटेड दिल्ली को सेवा में कमी का दोषी ठहराया। फोरम ने इंश्योरैंस कम्पनी को आदेश दिया है कि वह पीड़ित को 90...

दुर्गः जरसी गाय की मौत पर गाय के कान में लगाए टैग को जमा करने के बाद भी क्लेम नहीं देने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरैंस कम्पनी लिमिटेड दिल्ली को सेवा में कमी का दोषी ठहराया। फोरम ने इंश्योरैंस कम्पनी को आदेश दिया है कि वह पीड़ित को 90 हजार रुपए हर्जाना अदा करे।

क्या है मामला
पथर्रा धमधा निवासी बृजमोहन त्रिपाठी ने बताया कि वह दूध का व्यापारी है। उसने डेयरी संचालन के लिए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से ऋण लेकर 60,000 रुपए में जरसी गाय खरीदी थी। गाय को डेयरी में लाते ही उसने बैंक के माध्यम से बीमा कराया था। कुछ दिनों बाद 31 मार्च 2016 को गाय की मौत हो गई। डेयरी संचालक ने बिना विलंब किए सबसे पहले बैंक को सूचना दी और टैग को बीमा कम्पनी को दस्तावेज के साथ जमा कर क्लेम राशि देने का निवेदन किया। मगर उसे क्लेम राशि नहीं मिली। उसने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भी भिजवाया था। बचाव में बीमा कम्पनी ने कहा कि उसने नियमों के तहत क्लेम नहीं किया है, इसलिए क्लेम प्रकरण का निराकरण नहीं हो पाया है। क्लेम लेने के लिए घटना के 24 घंटे भीतर सूचना देना अनिवार्य है। मृत मवेशी का फोटो दिया गया था लेकिन उसमें टैग नंबर दिखाई नहीं दे रहा था। टैग अलग से अवश्य दिया गया था। इससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि जिस गाय का बीमा किया गया है उसकी मृत्यु हो चुकी है।

यह कहा फोरम ने
फोरम की अध्यक्षा मैत्रेयी माथुर, सदस्य राजेन्द्र पाध्ये व लता चंद्राकर ने कहा कि जब कोई व्यक्ति अपने पशुओं का बीमा कराता है तो वह इस आशय से करता है कि आने वाले समय में विषम परिस्थितियों में होने वाली क्षति से उसे आॢथक परेशानी का सामना न करना पड़ेगा जबकि डेयरी संचालक को क्लेम लेने के लिए बार-बार कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ा। कम्पनी के व्यवहार से उसे मानसिक पीड़ा हुई है। फोरम ने इंश्योरैंस कम्पनी को हर्जाने सहित पीड़ित को 90,000 रुपए अदा करने का आदेश दिया।

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