Edited By Punjab Kesari,Updated: 31 Aug, 2017 06:00 PM
सरकार द्वारा आधार कार्ड से पैन को लिंक करने की समय सीमा 31 दिसम्बर तक बढ़ा दी गई है।
नई दिल्लीः सरकार द्वारा आधार कार्ड से पैन को लिंक करने की समय सीमा 31 दिसम्बर तक बढ़ा दी गई है। पहले ये तारीख 31 अगस्त तक की गई थी । इनकम टैक्स रिटर्न भरने से लेकर बैंक खाता खुलवाने तक अब आधार कार्ड की अहमियत तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर आपने अब तक अपने पैन नंबर से आधार नंबर को लिंक नहीं कराया है तो आपको कई तरह के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं।
लिंक न करवाने से आपको होंगे ये नुक्सान
अगर आपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड कैंसिल भी हो सकता है। एक बार पैन कार्ड कैंसिल होने पर आपको अपना पैन कार्ड दोबारा से बनवाना पड़ेगा। वहीं अगर आप इसी पैन नंबर से अपना आई.टी.आर. दाखिल करते हैं तो वो भी अमान्य कर दिया जाएगा।
आपकी सैलरी भी रुक सकती है। पैन कार्ड कैंसिल होने की सूरत में आपकी सैलरी आपके खाते में प्रोसेस ही नहीं होगी क्योंकि कंपनियां टैक्सेबल लिमिट से अधिक सैलरी पर टी.डी.एस. की कटौती करती हैं और पैन कैंसिल होने की सूरत में वो ऐसा नहीं कर पाएंगी।
इन लोगों को छूट
आयकर कानून की धारा 139 एए 2 कहती है कि हरेक वो व्यक्ति जिसके पास एक जुलाई, 2017 को पैन नंबर था और वह आधार पाने का पात्र है, उसे अपने आधार नंबर की जानकारी इनकम टैक्स अधिकारियों को देनी होगी। हालांकि, ऐसे लोग जो आयकर कानून के तहत प्रवासी भारतीयों (एन.आर.आई.) में आते हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के लोगों को इस अनिवार्यता से छूट दी गई है।