खाते से डैबिट किए रुपए, अब पी.एन.बी. देगा हर्जाना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 22 Mar, 2018 05:05 AM

the money debited from the account now pnb damages

जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने एक बैंक खाता धारक के खाते से पंजाब नैशनल बैंक (पी.एन.बी.) द्वारा बिना नोटिस दिए 83,621 तथा 21,413 रुपए डैबिट करने संबंधी याचिकाकत्र्ता को राहत देते हुए बैंक को आदेश दिया है कि वह याचिकाकत्र्ता को उक्त राशि सहित 10 हजार...

गुरदासपुर: जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने एक बैंक खाता धारक के खाते से पंजाब नैशनल बैंक (पी.एन.बी.) द्वारा बिना नोटिस दिए 83,621 तथा 21,413 रुपए डैबिट करने संबंधी याचिकाकत्र्ता को राहत देते हुए बैंक को आदेश दिया है कि वह याचिकाकत्र्ता को उक्त राशि सहित 10 हजार रुपए हर्जाना तथा अदालत खर्च के रूप में 30 दिन में वापस करे। 

क्या है मामला
शबनम प्रभा पत्नी रमेश चन्द्र शर्मा निवासी भारत नगर अमृतसर ने कहा कि उसके तथा उसकी बेटी आंचल शर्मा के नाम पर 2 एफ.डी.आर. पंजाब नैशनल बैंक की आर.आर. बावा कॉलेज शाखा बटाला में हैं। एक एफ.डी.आर. 10,88,476 जिसकी मैच्योरिटी तिथि 28 अगस्त 2015 थी तथा दूसरी 5,44,023 की मैच्योरिटी तिथि 10 सितम्बर 2015 थी। इसके अतिरिक्त बैंक में सेविंग खाता भी है जिसका नंबर 1227010400038028 है। उसके बाद अपने आप ही उसके सेविंग खाते से बैंक अधिकारियों ने 83,621 तथा 21,413 रुपए की राशि डैबिट कर दी। जब याचिकाकत्र्ता ने इसका कारण पूछा तो बैंक अधिकारियों का जवाब था कि एफ.डी.आर. पर पहले गलती से अधिक ब्याज दिया गया था जो वापस लिया गया है। 

यह कहा फोरम ने 
जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम में प्रधान नवीन पुरी ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद निर्णय दिया कि बैंक ने याचिकाकत्र्ता को किसी तरह का कोई नोटिस जारी नहीं किया था कि उसे अधिक ब्याज दिया गया है। फोरम ने बैंक को आदेश दिया कि वह शबनम के बैंक खाते में काटी गई राशि तथा 10 हजार रुपए हर्जाना और अदालत खर्च के रूप में 30 दिन में वापस करे। यदि बैंक ऐसा नहीं करता है तो उसे आदेश की तिथि से 9 प्रतिशत ब्याज अदा करना होगा।

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