Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Jan, 2018 09:38 AM
सुंदरगढ़ जिला उपभोक्ता फोरम ने कार की किस्त जमा करने के बावजूद उसे जब्त करने पर सुंदरम फाइनांस कंपनी को पूरी जमा राशि, 1 लाख रुपए जुर्माना तथा हर्जाने के रूप में 5000 रुपए भुगतान करने का निर्देश दिया है।
नई दिल्लीः सुंदरगढ़ जिला उपभोक्ता फोरम ने कार की किस्त जमा करने के बावजूद उसे जब्त करने पर सुंदरम फाइनांस कंपनी को पूरी जमा राशि, 1 लाख रुपए जुर्माना तथा हर्जाने के रूप में 5000 रुपए भुगतान करने का निर्देश दिया है।
क्या है मामला
छेंड कॉलोनी के एम.आई.आई.आर.-26 निवासी प्रमोद कुमार ने मारुति वेगनार के एवज में सुंदरम फाइनांस लिमिटेड से 3 लाख रुपए फाइनांस कराया था। उपभोक्ता को 47 किस्तों में राशि जमा करनी थी। इसके लिए अग्रिम चैक भी जमा था। नो-ड्यूज प्रमाणपत्र मांगने पर कम्पनी इसमें विलंब कर रही थी। 28 मार्च 2016 को वकील का नोटिस जाने के बाद 3 मई 2016 को बगैर किसी सीजर नोटिस के कार जब्त कर ली गई। उसे 11 मई 2016 को संबलपुर कार्यालय बुलाकर 70,000 रुपए जमा करने को कहा गया। चैक व नकदी के रूप में 3,07,029 रुपए जमा करने के बावजूद उसे कार नहीं मिली। इसके बाद उपभोक्ता फोरम में शिकायत की गई।
यह कहा फोरम ने
फोरम के अध्यक्ष बी.के. पंडा, सदस्य बी. साहू., एस. नायक ने प्रमोद कुमार से वसूली गई रकम 3,99,103 रुपए, जुर्माने के रूप में 1 लाख रुपए तथा हर्जाने के रूप में 5000 रुपए भुगतान करने का निर्देश फाइनांस कम्पनी को दिया है।