Edited By Punjab Kesari,Updated: 25 Aug, 2017 03:19 PM
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) ने कहा है कि करदताओं के लिए अपने पैन को....
नई दिल्लीः भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) ने कहा है कि करदताओं के लिए अपने पैन को आधार से जोड़ने की निर्धारित समयसीमा कायम रहेगी और उच्चतम न्यायालय के निजता पर फैसले से इस आवश्यकता पर कोई प्रभाव नहीं होगा। यू.आई.डी.ए.आई. के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.) अजय भूषण पांडे ने कहा कि सरकारी सब्सिडी, सामाजिक योजनाओं और अन्य लाभों का लाभ लेने के लिए आधार देने की अनिवार्यता भी फिलहाल जारी रहेगी।
पैन-आधार जोड़ने की समयसीमा 31 अगस्त
सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। यह पूछे जाने पर कि उच्चतम न्यायालय के फैसले से आधार और पैन को जोड़ने पर क्या असर होगा, पांडे ने कहा, ‘‘पैन को आधार से जोडऩे को आयकर कानून में संशोधन के जरिएऐ अनिवार्य किया गया है। कानून के तहत यह काम जारी रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा।’’
आधार की सुरक्षा को किया स्पष्ट
पांडे ने स्पष्ट किया कि चाहे आधार कानून के प्रावधानों के तहत हो या आयकर कानून या मनी लांड्रिंग कानून के तहत, विभिन्न समयसीमाओं का पालन करना होगा क्योंकि ये कानून वैध हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि आधार कानून अपने डेटा सुरक्षा सेफगार्ड के जरिए निजता के मौलिक अधिकार के तहत खरा उतरेगा। पांडे ने यह भी कहा कि आधार के लिए नामांकन भी बिना किसी अड़चन के जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आधार कानून में निजता की सुरक्षा के पहले से प्रावधान हैं। इसमें बिना संबंधित व्यक्ति की सहमति के डेटा को साझा नहीं किया जाता है।