आयकर विभाग सख्त, रिटर्न में नहीं दी यह जानकारी तो जाना पड़ेगा जेल

Edited By Punjab Kesari,Updated: 09 Dec, 2017 03:37 PM

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अगर आपने भी बैंको में जमा की गई राशि को अपने आयकर रिटर्न में नहीं दिखाया है तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। आयकर विभाग ने ऐसे लोगों और कंपनियों की सूची तैयार की है और ऐसे मामलों की जांच बेनामी संपत्ति के नजरिए से शुरू कर दी है।

नई दिल्लीः अगर आपने भी बैंको में जमा की गई राशि को अपने आयकर रिटर्न में नहीं दिखाया है तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। आयकर विभाग ने ऐसे लोगों और कंपनियों की सूची तैयार की है और ऐसे मामलों की जांच बेनामी संपत्ति के नजरिए से शुरू कर दी है।

असल में नोटबंदी के दौरान कई लोगों ने अपने या दूसरों के बैंक खातों में मोटी रकम जमा कराई और बाद में निकाल लिया था मगर इन्हें आयकर रिटर्न में नहीं दिखाया था। इसी को देखते हुए आयकर विभाग ने कार्रवाई शुरू की है। जांच के लिए सरकार ने 24 टीम बनाई है। आपको बता दें कि नए कानून के तहत बेनामी संपत्ति रखने वालों को 7 साल तक कैद या संपत्ति के 10 फीसदी तक का जुर्माना लग सकता है वहीं गलत जानकारी देने वालों को 5 साल की सजा हो सकती है।

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