प्रॉपर्टी में निवेश का ITR में नहीं किया जिक्र तो हो जाएं सावधान

Edited By Punjab Kesari,Updated: 18 Aug, 2017 10:56 AM

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इनकम टैक्स विभाग उन लोगों के खिलाफ बड़ा कदम उठाने की सोच रहा है जिन्होंने प्रॉपर्टी में निवेश...

नई दिल्लीः इनकम टैक्स विभाग उन लोगों के खिलाफ बड़ा कदम उठाने की सोच रहा है जिन्होंने प्रॉपर्टी में निवेश तो किया है लेकिन अब तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया। टैक्स अधिकारियों को शक है कि यह बेनामी संपत्ति का मामला हो सकता है।

खंगाला जाएगा पुराना डाटा
एक इनकम टैक्स अधिकारी के अनुसार उन्हें एेसे लोगों का आंकड़ा पता चला है, जिन्होंने प्रॉपर्टी में तो निवेश किया, लेकिन कभी भी रिटर्न फाइल नहीं किया। इन प्रॉपर्टीज को खरीदने में इस्तेमाल की गई रकम के स्रोत का पता लगाने के लिए डाटा खंगाला जाएगा और यह देखा जाएगा कि जिन लोगों के पास ये प्रॉपर्टीज हैं, वे इनके असल मालिक हैं या नहीं। अधिकारी ने कहा कि एनफोर्समेंट का ऐक्शन उन्हीं मामलों में लिया जाएगा, जिनमें ठोस सबूत होंगे। दूसरे मामलों में टैक्स अधिकारी संबंधित व्यक्ति को परेशान किए बिना जांच करेंगे। कुछ मामलों में खरीदी गई प्रॉपर्टीज घोषित इनकम से कहीं ज्यादा हैं, तो कुछ अन्य में इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं किया गया है। टैक्स चोरों को पकड़ने के लिए अधिकारी डाटा ऐनालिटिक्स का सहारा ले रहे हैं और वे अब इन्हें दबोचने के लिए कई स्रोतों से मिले आंकड़ों का अच्छी तरह इस्तेमाल करने लगे हैं।
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नोटबंदी के बाद शुरु किया ऑपरेशन क्लीन मनी
ऑपरेशन क्लीन मनी के दूसरे चरण में 5.5 लाख से ज्यादा एेसे लोगों की पहचान की जा चुकी है जिन्होंने अपनी घोषित आमदनी से कहीं ज्यादा कैश डिपॉजिट किया है। नोटबंदी के बाद कई लोगों के प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त करने की रिपोर्ट्स भी अधिकारियों के पास हैं। पिछले साल 8 नवंबर को नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स विभाग ने ऑपरेशन क्लीन मनी शुरू किया था। उसने बड़ी मात्रा में कैश डिपॉजिट के ई-वेरिफिकेशन के लिए 10 लाख लोगों को चिन्हित किया है। 

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