Edited By Punjab Kesari,Updated: 05 Aug, 2017 10:42 AM
आज यानि 5 अगस्त को बीते वित्त वर्ष 2016-17 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल .....
नई दिल्ली: आज यानि 5 अगस्त को बीते वित्त वर्ष 2016-17 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आखिरी दिन है। वित्त मंत्रालय के अनुसार रिफंड का क्लेम न होने पर 5 लाख रुपए तक आय वाले सामान्य करदाताओं और 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कार्यालय जाकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी गई है। अन्य सभी श्रेणियों को अनिवार्य रूप से रिटर्न विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर भरना है।
आधी रात तक खुले रहेंगे दफ्तर
टैक्स रिटर्न फाइल करने का अंतिम दिन होने के चलते सरकार ने शनिवार को भी दफ्तर खुले रखने का आदेश दिया है। इससे पहले आई.टी.आर. फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई तय की गई थी, लेकिन इसके बाद सरकार ने नया आदेश जारी कर इसे 5 दिनों के लिए बढ़ा दिया था। गौरतलब है कि ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने के दौरान लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और कई लोग समय पर अपना आई.टी.आर. फाइल नहीं कर सकें। जिसके चलते सरकार ने यहा फैसला लिया है। आयकर विभाग को ये शिकायतें भी मिल रही थीं कि काफी संख्या में करदाता साइट पर भारी ट्रैफिक के चलते ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग ऑन नहीं कर पा रहे हैं।