Edited By Punjab Kesari,Updated: 08 Jul, 2017 11:13 AM
जिला उपभोक्ता फोरम ने एक फाइनांस कम्पनी को 1 लाख रुपए हर्जाने का भुगतान उपभोक्ता को करने के आदेश
रूपनगर: जिला उपभोक्ता फोरम ने एक फाइनांस कम्पनी को 1 लाख रुपए हर्जाने का भुगतान उपभोक्ता को करने के आदेश जारी किए हैं क्योंकि उसने 2 साल तक गाड़ी के कागजात नहीं दिए थे।
यह है मामला
परमजीत सिंह पुत्र जगन्नाथ निवासी गांव पस्सीवाल (नंगल) ने महिन्द्रा एंड महिन्द्रा फाइनांस सॢवसिज रूपनगर से एक गाड़ी 18 दिसम्बर, 2014 को खरीदी थी जिसके बदले उसने फाइनांस कम्पनी को 1 लाख 80 हजार रुपए की डाऊन पेमैंट, 11 हजार रुपए रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट तथा 6500 रुपए इंश्योरैंस के लिए अदा किए थे।
उक्त गाड़ी जिसे पहले देवेन्द्र कुमार पुत्र साधु राम निवासी जवाहर मार्कीट तहसील नंगल ने फाइनांस कम्पनी से खरीदा था, की किस्तें अदा न कर पाने के कारण उक्त गाड़ी को फाइनांस कम्पनी ने कब्जे में ले लिया था जिसे परमजीत सिंह द्वारा खरीद लिया गया। परमजीत सिंह ने शिकायत दी कि लगभग 2 वर्ष तक उसे कम्पनी द्वारा संबंधित गाड़ी के कागजात नहीं दिए गए जिसे लेकर उसने इस संबंधी शिकायत एस.एस.पी. रूपनगर को भी की और 19 जनवरी, 2017 को उपभोक्ता फोरम में भी याचिका दायर की गई।
यह कहा फोरम ने
मामले की सुनवाई के बाद उपभोक्ता फोरम ने महिन्द्रा एंड महिन्द्र फाइनांस कम्पनी को परमजीत सिंह को 2 वर्ष तक मानसिक तौर पर परेशान करने एवं कोताही बरतने को लेकर एक लाख रुपए हर्जाना 30 दिनों के अंदर भुगतान करने के आदेश जारी किए। एक माह के अंदर उक्त भुगतान न करने पर कम्पनी को 19 जनवरी, 2017 से 7 प्रतिशत ब्याज समेत राशि लौटानी होगी।