नहीं दिया मकान का कब्जा, अब यूनिटेक लौटाएगा 4,38,23,966 रुपए

Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Feb, 2018 09:32 AM

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शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने यूनीटैक लिमिटेड को घर खरीदार को क्षतिपूर्ति राशि सहित 4,38,23,966 रुपए लौटाने का निर्देश दिया। उसे वादे की तारीख से 4 साल बाद भी मकान का कब्जा नहीं मिला...

नई दिल्ली: शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने यूनिटेक लिमिटेड को घर खरीदार को क्षतिपूर्ति राशि सहित 4,38,23,966 रुपए लौटाने का निर्देश दिया। उसे वादे की तारीख से 4 साल बाद भी मकान का कब्जा नहीं मिला था। 

क्या है मामला
गुडग़ांव निवासी मेजर (सेवानिवृत्त) जयदीप सिंह ने वर्ष 2012 में कंपनी के प्रोजेक्ट्स एस्पेश प्रीमियर निर्वाणा कंट्री-2 में एक मकान बुक कराया था। यह प्रोजैक्ट गुडग़ांव के सैक्टर 78 में प्रस्तावित था। मकान 24 महीने में यानी अप्रैल, 2014 तक सौंपा जाना था। उन्होंने 1. 05 करोड़ रुपए सीधे भुगतान किए थे और बाकी अपने बैंकर के माध्यम से दिए थे। मगर उसे मकान का कब्जा नहीं मिला। परेशान होकर उसने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का दरवाजा खटखटाया।

यह कहना है आयोग 
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एन.सी.डी.आर.सी.) ने कंपनी को सिंह को 25,000 रुपए की क्षतिपूर्ति देने का भी निर्देश दिया। आयोग के पीठासीन सदस्य न्यायमूर्ति वी.के. जैन ने कहा, ‘‘विपक्ष (यूनीटैक) शिकायतकत्र्ता को क्षतिपूर्ति के साथ पूरा मूलधन 4,37,98,966 रुपए लौटाएगा।’’ आयोग ने कंपनी को यह राशि लौटाने के लिए 3 महीने का वक्त दिया।   

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