Unitech के एम.डी की जमानत याचिका खारिज, SC ने दिया ये आदेश

Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Sep, 2017 02:35 PM

unitech dismisses bail plea of md sc orders

सुप्रीम कोर्ट ने यूनीटेक लिमिटेड के एम.डी संजय चन्द्रा और अजय चंद्रा को गुरूग्राम स्थित आवासीय परियोजना

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने यूनीटेक लिमिटेड के एम.डी संजय चन्द्रा और अजय चंद्रा को गुरूग्राम स्थित आवासीय परियोजना के मकान खरीदारों द्वारा कथित धोखाधडी को लेकर दर्ज कराए गए मामले में यूनीटेक के प्रोमोटर एम.डी संजय चंद्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगली सुनवाई तक खरीदारों के लिए पोर्टल बनाएं।

कंपनी के खिलाफ कई शिकायतें
संजय चन्द्रा के वकील ने कहा कि उन्होंने सभी शर्तो को पूरा करने के साथ ही अब तक 20 करोड़ रुपए भी जमा कर दिया है। अंतरिम जमानत का अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा है कि वह धन तभी लौटा सकेंगे जब उन्हें अपने कार्यालय से काम करने और धन की व्यवस्था करने की अनुमति मिलेगी। पीठ  ने कहा कि वह इन सभी बिन्दुओं पर सुनवाई की अगली तारीख पर विचार करेगी। संजय चन्द्रा और उनके भाई अजय चन्द्रा ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 11 अगस्त के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है।

उच्च न्यायालय ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इंकार करते हुए स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का उन्हें निर्देश दिया था। दिल्ली के कुछ निवासियों के नेतृत्व में पांच खरीदारों ने यूनीटेक के अंथिया फ्लोर्स वाइल्डफ्लावर काउन्टी परियोजना के बारे में कंपनी के खिलाफ 2015 में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए शिकायत दायर की थी। बाद में इस कंपनी के खिलाफ 90 और शिकायतें मिलीं जिन्हें प्राथमिकी के साथ ही संलग्न कर दिया गया। 

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!